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SEBI ने एल्गोरिदम-ट्रेडिंग नियमों की कमी दूर की, अब अवैध एल्गो प्रोवाइडर्स आसानी से पकड़ में आ जाएंगे

सेबी ने 13 दिसंबर, 2024 को एल्गो ट्रेडिंग के नए नियमों के बारे में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसमें एक बड़ी कमी सामने आई थी। मनीकंट्रोल ने इस कमी के बारे में मार्केट रेगुलेटर को बताया था। अब सेबी ने इस कमी को दूर करने के बाद नियमों का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 06, 2025 पर 2:57 PM
SEBI ने एल्गोरिदम-ट्रेडिंग नियमों की कमी दूर की, अब अवैध एल्गो प्रोवाइडर्स आसानी से पकड़ में आ जाएंगे
सेबी ने बदलाव के बाद संशोधित नियम 4 फरवरी को जारी किया।

सेबी ने एल्गोरिदम-ट्रेडिंग के नियमों की एक बड़ी कमी दूर कर दी है, जिसका फायदा अवैध एल्गो प्रोवाइडर्स उठा सकते थे। इसके लिए मार्केट रेगुलेटर ने नियम में एक छोटा बदलाव किया है। सेबी ने इस बारे में 13 दिसंबर, 2024 को एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया था। इसके बाद मनीकंट्रोल ने नियम में एक कमी को उजागर किया था। यह कमी मुख्य रूप से उस लिमिट से जुड़ा है, जिससे ज्यादा के ऑर्डर को एल्गो ऑर्डर माना जाता है।

4 फरवरी को संशोधित नियम जारी

SEBI ने बदलाव के बाद संशोधित नियम 4 फरवरी को जारी किया। इसमें मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि ब्रोकर्स के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के जरिए आने वाले सभी ऑर्डर्स के साथ एल्गो ऑर्डर का टैग होना जरूरी है। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से उपलब्ध कराए गए यूनिक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करना होगा। यह उस सिस्टम से पूरी तरह से अलग है, जिसके बारे में कंसल्टेशन पेपर में बताया गया था।

पहले नियम में यह कहा गया था

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