सेबी ने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग में शामिल प्लेटफॉर्म्स को लेकर निवेशकों को चेताया

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर सावधानी बरतने को कहा है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन की सुविधा मुहैया कराती हैं। सेबी (SEBI) की तरफ से 9 दिसंबर को जारी बयान में कहा गया है, ' इस तरह की गतिविधियां सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन हैं, जिनका मकसद सिक्योरिटीज मार्केट में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है'

अपडेटेड Dec 09, 2024 पर 8:34 PM
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सेबी ने 2016 में जारी किए गए बयान में भी उन प्लेटफॉर्म से जुड़ने को लेकर भी आगाह किया था, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पर फंड जुटाते हैं।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर सावधानी बरतने को कहा है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन की सुविधा मुहैया कराती हैं। सेबी (SEBI) की तरफ से 9 दिसंबर को जारी बयान में कहा गया है, ' इस तरह की गतिविधियां सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रेगुलेशन) एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992 का उल्लंघन हैं, जिनका मकसद सिक्योरिटीज मार्केट में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है।'

मार्केट रेगुलेटर ने इस सिलसिले में 2016 के एक पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने को लेकर आगाह किया था। इसमें कहा गया था, ' सेबी को यह जानकारी मिली है कि कई इकाइयां निवेशकों को स्कीम/कॉम्पिटिशन आदि के जरिये लुभाने में जुटी हैं। ऐसे कुछ स्कीम में प्राइज मनी बांटने का मामला भी हो सकता है। ऐसी स्कीम में शामिल होना और पर्सनल ट्रेडिंग साझा करना निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है और सेबी या सेबी की तरफ से मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों ने इन स्कीम्स को किसी तरह की मान्यता नहीं दी है।'

सेबी ने 2016 में जारी किए गए बयान में उन प्लेटफॉर्म से जुड़ने को लेकर भी आगाह किया था, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पर फंड जुटाते हैं, लेकिन वास्तव में यह सेबी के नियमों का उल्लंघन होता है। साथ ही, मार्केट रेगुलेटर ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स से भी बचने की सलाह दी थी।


सेबी ने अपने हालिया बयान में भी निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की संवेदनशील निजी जानकारी नहीं साझा करने की सलाह दी है, जो रेगुलेटर द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। बयान में कहा गया है, ' सिर्फ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को ही फंड जुटाने और 'लिस्टेड' कंपनियों की सिक्योरिटीज में ट्रे़डिंग की अनुमति देने का अधिकार है। सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों का ब्यौरा मार्केट रेगुलेटर की वेबसाइट www.sebi.gov.in. पर उपलब्ध है।'

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