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SEBI फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन नियमों को आसान बनाएगा, जानिए क्या है पूरा मामला

SEBI ने एफपीआई के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। इस पर 15 अक्टूबर तक राय मांगी गई है। मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि नियमों में बदलाव लागू होने के बाद कुछ खास कैटेगरी के FPI को अप्लिकेशन में पहले से कम जानकारियां देनी होंगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 24, 2024 पर 5:01 PM
SEBI फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स के रजिस्ट्रेशन नियमों को आसान बनाएगा, जानिए क्या है पूरा मामला
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो एफपीआई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के वास्ते पहले से कम जानकारियां देनी होंगी।

फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स (एफपीआई) के लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन के नियम आसान हो सकते हैं। सेबी ने इस बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें एफपीआई के लिए रजिस्ट्रेशन के नियमों को आसान बनाने की बात कही गई है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो एफपीआई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के वास्ते पहले से कम जानकारियां देनी होंगी।

कंसल्टेशन पेपर पर 15 अक्टूबर तक राय दी जा सकती है

SEBI ने 24 सितंबर को बताया कि उसने एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। इसका मकसद एफपीआई के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाना है। सेबी ने इस पेपर के बारे में 15 अक्टूबर तक राय मांगी है। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है, "यह देखा गया है कि कुछ खास कैटेगरी के एफपीआई के अप्लिकेंट्स की कुछ जानकारियां पहले से डिपॉजिटरीज के कॉमन अप्लिकेशन फॉर्म मॉड्यूल में होती हैं। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।"

पहले से उपलब्ध जानकारियां दोबारा नहीं मांगी जाएंगी

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