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सुप्रीम कोर्ट ने ₹8400 करोड़ के बॉन्ड्स राइट-ऑफ करने के Yes Bank के फैसले को खारिज किया, शेयर क्रैश, जानिए क्या है यह मामला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड्स को राइट-ऑफ करने के फैसले को खारिज किया था। इसके खिलाफ यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 15, 2026 पर 3:56 PM
सुप्रीम कोर्ट ने ₹8400 करोड़ के बॉन्ड्स राइट-ऑफ करने के Yes Bank के फैसले को खारिज किया, शेयर क्रैश, जानिए क्या है यह मामला
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यस बैंक का शेयर 15 फीसदी क्रैश कर गया।

यस बैंक के शेयरों में 15 अक्तूबर को दोपहर बाद अचानक तेज गिरावट आई। शेयर 15 फीसदी लुढ़क गया। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 8,400 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड्स राइट-ऑफ करने के यस बैंक के फैसले को गलत माना है। यस बैंक ने 2020 में इन बॉन्ड्स को राइट-ऑफ किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड्स को राइट-ऑफ करने के फैसले को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस बैंक को 9.5 और 9 फीसदी के तय कूपन रेट से एटी-1 बॉन्ड्स के 8,400 करोड़ रुपये वापस करने होंगे।

एटी-1 बॉन्ड्स की वैल्यू यस बैंक के प्रॉफिट से ज्यादा

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