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SEBI के ₹29 करोड़ के जुर्माने के सामने नहीं झुकेगी Suzlon Energy, आदेश को SAT में देगी चुनौती

Suzlon Energy Case: सोमवार, 1 जून को सुजलॉन एनर्जी के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उसकी फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या दूसरी एक्टिविटीज पर आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड May 31, 2026 पर 3:14 PM
SEBI के ₹29 करोड़ के जुर्माने के सामने नहीं झुकेगी Suzlon Energy, आदेश को SAT में देगी चुनौती
SEBI ने 27 जून, 2025 को दिए गए एक आदेश को रद्द करते हुए 29 मई, 2026 को इस लगभग 29 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश पास किया।

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, उसके 2 प्रमोटर्स और 2 पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स (CFO) पर 28.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसे लेकर कंपनी ने कहा है कि वह आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल (SAT) में अपील करेगी। कंपनी के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज (OMS) कारोबार के ट्रांसफर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कथित गड़बड़ियों और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है।

सेबी ने 27 जून, 2025 को दिए गए एक आदेश को रद्द करते हुए 29 मई, 2026 को इस लगभग 29 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश पास किया। इससे पहले दिए गए फैसले में सुजलॉन एनर्जी और उसके प्रमोटर्स-डायरेक्टर्स विनोद आर तांती, गिरीश आर तांती और पूर्व CFOs- कीर्ति जे. वागड़ी व अमित अग्रवाल को बिना कोई जुर्माना लगाए दोषमुक्त कर दिया गया था। मामला वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2017-18 के बीच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत या भ्रामक जानकारी देने के आरोपों का था।

सुजलॉन एनर्जी ने शनिवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ‘‘कंपनी सेबी के 29 मई, 2026 के आदेश के संबंध में SAT के समक्ष अपील दायर करेगी।’’ सेबी ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर 15.95 करोड़ रुपये, विनोद आर तांती पर 5.75 करोड़ रुपये और गिरीश आर तांती पर 5.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व सीएफओ कीर्ति जे वागड़ी और अमित अग्रवाल पर 1.5 करोड़ रुपये और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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