Tobacco & gaming stocks : केंद्र सरकार द्वारा SIN प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगाने पर विचार, तंबाकू और गेमिंग शेयरों की चाल सुस्त

Tobacco and online gaming stocks : केंद्र की जीएसटी 2.0 योजना में SIN प्रोडक्ट्स पर अधिकतम 40 फीसदी टैक्स लगाने की खबरों के बाद तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक पर में आज एक्शन देखने को मिल रहा है

अपडेटेड Aug 18, 2025 पर 9:46 AM
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वर्तमान में, सिगरेट भारत में सबसे ज़्यादा कर लगाए जाने वाले उत्पादों में से एक है, जिस पर कुल कर का भार अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का लगभग 48-55 फीसदी है

सोमवार, 18 अगस्त को शुरुआती कारोबार में तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग शेयरों की चाल में सुस्ती देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र ने 'SIN प्रोडक्ट्स' पर 40 फीसदी जीएसटी स्लैब का सुझाव दिया है। जीएसटी 2.0 में सरकार ने मौजूदा मल्टी-स्लैब जीएसटी ढांचे में बदलाव करते हुए 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो सरल टैक्स स्लैब को अपनाने का सुझाव दिया है, जबकि कुछ SIN प्रोडक्ट्स (हानिकारक वस्तुओं) पर 40 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इन चुनिंदा वस्तुओं पर, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग भी शामिल है, मौजूदा प्रावधानों के तहत अधिकतम 40 फीसदी की जीएसटी दर लागू रहेगी। इस खबर के चलते आज के कारोबार में आईटीसी लिमिटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड और वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे तंबाकू शेयरों में सुस्ती है। इनके अलावा नाज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और डेल्टा कॉर्प लिमिटेड जैसे ऑनलाइन गेमिंग शेयरों में भी दबाव है।

फिलहाल 9.30 बजे के आसपास आईटीसी के शेयर 1.90 रुपए यानी 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 409 रुपए के आसपास दिख रहे थे। वहीं, Godfrey Phillips के शेयर 435 अंक यानी 4.27 फीसदी की गिरावट के साथ 9746 रुपए के आसपास कारोबार कर रहे है। वहीं, VST Industries 1.75 अंक यानी 0.64 फीसदी की गिरावट के साथ 270 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा। Delta Corp 1.66 अंक यानी 1.95 फीसदी की कमजोरी के साथ 84 रुपए के नीचे दिख रहा है। नजारा टेक भी 22.60 अंक यानी 1.60 फीसदी की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है।


वर्तमान में, सिगरेट भारत में सबसे ज़्यादा कर लगाए जाने वाले उत्पादों में से एक है, जिस पर कुल कर का भार अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का लगभग 48-55 फीसदी है। यह कर भार विभिन्न घटकों में विभाजित है। एमके ग्लोबल ने बताया कि सिगरेट पर विभिन्न तरीकों से कर लगाया जाता है-

जीएसटी और सेस : 28 फीसदी का बेस जीएसटी और 5-36 फीसदी का वैरिएबल सेस, दोनों मिलकर एमआरपी का लगभग 15-26 फीसदी होता है।

प्रति सिगरेट फिक्सड सेस: प्रति सिगरेट 2.1-4.2 रुपये का अतिरिक्त टैक्स एमआरपी का लगभग 25-30 फीसदी होता है।

अन्य केन्द्रीय शुल्क: बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एनसीसीडी, जो प्रति स्टिक के आधार पर तय होते हैं, 5-7 प्रतिशत और जोड़ते हैं।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था के तहत, सिगरेट को 40 फीसदी के एकसमान जीएसटी स्लैब में रखा जा सकता है। पहली नर में यह कम लगता है, क्योंकि इससे एमआरपी का लगभग 26 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि मौजूदा समय में यह 48-55 फीसदी है। एक ब्रोकरेज हाउस का कहना है "सिगरेट के सिन कटेगरी को देखते हुए, हमें टैक्स में न्यूट्रल से लेकर मामूली बढ़ोतरी की उम्मीद है और हमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है।

 

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