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1 फरवरी से सिगरेट पीना महंगा, सरकार ने लगाई एक्साइज ड्यूटी; किन शेयरों पर होगा असर

Excise Duty on Cigarettes: यह सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगाए गए अस्थायी टैक्स की जगह लेगा। भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स फिलहाल रिटेल कीमतों का लगभग 53 प्रतिशत है। सरकार ने पान मसाला पर नया सेस भी लगाया है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jan 01, 2026 पर 12:27 PM
1 फरवरी से सिगरेट पीना महंगा, सरकार ने लगाई एक्साइज ड्यूटी; किन शेयरों पर होगा असर
दिसंबर 2025 में केंद्र ने एक नए कानून 'सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025' को मंजूरी दी थी।

देश में सिगरेट महंगी होने वाली हैं। वजह है कि केंद्र सरकार ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। यह ड्यूटी प्रोडक्ट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक पर 2050 रुपये से 8500 रुपये की रेंज में लगाई जाएगी। यह 1 फरवरी 2026 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर बुधवार देर रात एक आदेश जारी किया। दिसंबर 2025 में केंद्र ने एक नए कानून 'सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025' को मंजूरी दी थी।

यह सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगाए गए अस्थायी टैक्स की जगह लेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार के बयान में कहा गया है कि 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के प्रोडक्ट्स पर मौजूदा 40 प्रतिशत GST के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी। बीड़ी पर GST 18 प्रतिशत रहेगा। पान मसाला पर 1 फरवरी से स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाया जाएगा।

सिगरेट पर देश में अभी कितना टैक्स

भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स फिलहाल रिटेल कीमतों का लगभग 53 प्रतिशत है। इसमें 28 प्रतिशत का GST और सिगरेट के आकार के आधार पर एक एडिशनल वैल्यू-बेस्ड टैक्स भी शामिल है। यह खपत को कम करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 75 प्रतिशत टैक्स के बेंचमार्क से काफी कम है।

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