प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक को महाराष्ट्र के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग से एक नया नोटिस मिला है। यह जुर्माने के साथ कुल 63,26,98,888 रुपये या 63.26 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग को कंफर्म करता है। यह ऑर्डर-इन-अपील जुलाई 2017 से जून 2018 की अवधि के लिए है। आदेश सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 (CGST एक्ट) की धारा 107(11) के तहत पास किया गया है। इस बारे में बैंक ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है।
