Get App

Yes Bank को महाराष्ट्र GST विभाग से मिला नया नोटिस, ₹63 करोड़ के टैक्स का है मामला

इस नए अपडेट के सामने आने के बाद सोमवार, 8 जून को Yes Bank के शेयर पर नजर रहेगी। बैंक का मानना ​​है कि उसके पास इस मामले में अपना पक्ष सही साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य और कानूनी आधार हैं। बैंक तय समय-सीमा के अंदर अपील के माध्यम से ऑर्डर को चुनौती देने सहित उचित कदम उठाएगा

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jun 07, 2026 पर 8:38 AM
Yes Bank को महाराष्ट्र GST विभाग से मिला नया नोटिस, ₹63 करोड़ के टैक्स का है मामला
Yes Bank से मांगे गए कुल अमाउंट में 31,63,49,444 रुपये का टैक्स और इतने ही अमाउंट का जुर्माना है।

प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक को महाराष्ट्र के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग से एक नया नोटिस मिला है। यह जुर्माने के साथ कुल 63,26,98,888 रुपये या 63.26 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग को कंफर्म करता है। यह ऑर्डर-इन-अपील जुलाई 2017 से जून 2018 की अवधि के लिए है। आदेश सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 (CGST एक्ट) की धारा 107(11) के तहत पास किया गया है। इस बारे में बैंक ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है।

एक्सचेंज फाइलिंग में यस बैंक ने कहा कि उसने इस मामले पर पहले ही 23 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी थी, जब संयुक्त कमिश्नर, CGST की ओर से इसी राशि के लिए ऑर्डर-इन-ओरिजिनल पास किया गया था। नई सूचना पिछली सूचना का अपडेट है। बैंक का कहना है कि विवादित ऑर्डर-इन-अपील में बैंक पर कोई नई/अतिरिक्त मांग नहीं बनाई गई है। यह केवल पहले के ऑर्डर-इन-ओरिजिनल के माध्यम से उठाई गई मांग की पुष्टि करता है।

मांगे गए कुल अमाउंट में 31,63,49,444 रुपये का टैक्स और इतने ही अमाउंट का जुर्माना है। यस बैंक तय समय-सीमा के अंदर अपील के माध्यम से ऑर्डर को चुनौती देने सहित उचित कदम उठाएगा। बैंक का मानना ​​है कि उसके पास इस मामले में अपना पक्ष सही साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य और कानूनी आधार हैं। यस बैंक को नहीं लगता कि इस आदेश से उसकी वित्तीय, ऑपरेशनल या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर पड़ेगा।

सोमवार को Yes Bank के शेयर पर रहेगी नजर

सब समाचार

+ और भी पढ़ें