ITR फाइल करने से पहले तैयार रखें ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट, बाद में नहीं होगी परेशानी

ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि गलतियों से बचा जा सके और समय भी बचे।ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि गलतियों से बचा जा सके और समय भी बचे

अपडेटेड Jul 11, 2025 पर 18:37
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ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें।

ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि गलतियों से बचा जा सके और समय भी बचे।ITR Filing 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें ताकि गलतियों से बचा जा सके और समय भी बचे।

फॉर्म 16 (Form 16)
अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा। इसमें आपकी सालाना सैलरी, TDS और टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसे अपने पे स्लिप्स से मिलाकर चेक करना न भूलें।

फॉर्म 26AS और AIS
फॉर्म 26AS में TDS, एडवांस टैक्स और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन दिखते हैं। AIS में बैंक ब्याज, शेयर, FD की डिटेल भी मिलती है। दोनों को ध्यान से चेक करें।

बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज सर्टिफिकेट
आपके सेविंग अकाउंट, FD या पोस्ट ऑफिस स्कीम से मिलने वाले ब्याज को ITR में दिखाना जरूरी है। इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से ब्याज का सर्टिफिकेट जरूर लें।

सेक्शन 80C, 80D, 80E के निवेश के प्रूफ
अगर आपने PPF, ELSS, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस या होम लोन पर खर्च किया है, तो उसकी रसीदें या स्टेटमेंट संभाल कर रखें। ये टैक्स बचाने में मदद करती हैं।

होम लोन और एजुकेशन लोन की डिटेल्स
होम लोन का ब्याज (Section 24b) और एजुकेशन लोन पर ब्याज (Section 80E) का लाभ लेने के लिए बैंक से स्टेटमेंट जरूर लें। इससे टैक्स में काफी राहत मिल सकती है।

कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स
अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेची है, तो उससे जुड़े कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स जमा करें। इससे आप लाभ या हानि सही तरीके से दिखा पाएंगे।

सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स की रसीदें
अगर आपने खुद से कोई टैक्स जमा किया है, तो उसकी चालान कॉपी या रसीद संभालकर रखें। यह आपके ITR में जोड़ना जरूरी है।

सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें
ITR फाइल करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर जांच लें। इससे गलती नहीं होंगी और आपको रिफंड या टैक्स क्लेम में भी आसानी होगी।

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