पेंशनधारकों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट यानी की अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाती है। इस साल अक्टूबर महीने से पेंशनधारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते है। इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है, जिसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहा जाता है।
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के मुताबिक पेंशन या फैमिली पेंशन के जारी रहने के लिए यह जरूरी है कि इसे नवंबर तक जमा करा दिया जाए।
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लाइफ सर्टिफिकेट को आधार आधारित बायोमैट्रिक अथंटिकेशन के जरिए ऑनलाइन भी जमा सकराया जा सकता है। इसके लिए पेंशनधारकों को वेबसाइट-(https://jeevanpramaan.gov.in/) पर विजिट कर अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा पेंशनधारक, 1 अक्टूबर 2021 से देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में जाकर भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुग पेंशनर्स 30 नवंबर 2021 तक इन जीवन प्रमाण सेंटर में जाकर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।
ऐसे ऑनलाइन जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
- लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सबमिट किया जा सकता है।
- डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को यूनीक प्रमाण ID लेना होगा। यह ID पेंशनर्स के आधार नंबर और बायोमीट्रिक के जरिए जेनरेट किया जाता है।
- पहली बार यह ID जेनरेट करने के लिए लोकल सिटिजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं जहां आधार ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसके अलावा आप पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं।
- पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पेंशन अकाउंट नंबर देने के साथ बायोमीट्रिक भी देना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एकनॉलेजमेंट SMS आएगा। इसी में आपका प्रमाण ID भी होगा।
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- प्रमाण ID जेनरेट करने के बाद आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- एजेंसी पोर्टल से भी जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकती है। पेंशनर्स Umang App के जरिए मोबाइल या सिस्टम पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं।