Get App

इस कंपनी को झटका, मिला ₹76.11 लाख की कस्टम ड्यूटी का नोटिस

कंपनी को इस आदेश से किसी बड़े वित्तीय नतीजे की उम्मीद नहीं है।

alpha deskअपडेटेड Dec 10, 2025 पर 2:13 PM
इस कंपनी को झटका, मिला ₹76.11 लाख की कस्टम ड्यूटी का नोटिस

Bajaj Auto के शेयर को ₹76.11 लाख की कस्टम ड्यूटी और लागू ब्याज, ₹60.00 लाख के बराबर जुर्माना और मोचन शुल्क, कुल मिलाकर ₹1.3611 करोड़ की मांग का आदेश मिला है।

 

9 दिसंबर, 2025 को प्राप्त यह आदेश लि-आयन बैटरी के आयात पर गलत वर्गीकरण, अधिसूचना संख्या 51/96 के लाभ से वंचित करने से संबंधित है। सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(4) के तहत यह आदेश जारी किया।

 

सब समाचार

+ और भी पढ़ें