Hitachi Energy India ने जॉइंट कमिश्नर, CGST & CE, वडोदरा-I ("GST अथॉरिटी") से कथित तौर पर गलत तरीके से मंजूर किए गए रिफंड के संबंध में एक आदेश मिलने की जानकारी दी है। 31 जुलाई, 2025 के इस आदेश में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत टैक्स, ब्याज और पेनल्टी की वसूली की मांग की गई है।
