GST 2.0 : अगर जरूरी ना हो तो प्रीमियम एयर ट्रेवल से बचें। 22 सितंबर 2025 से, बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी या फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकटों पर GST बढ़ कर 18 फीसदी हो जाएगा, जो पहले 12 फीसदी था। यानी बिजनेस टिकट जो पहले से ही मंहगा था वह और ज्यादा महंगा हो जाएगा
अपडेटेड Sep 16, 2025 पर 11:17