सरकार ने बदले इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड के नियम, जानें डिटेल्स

सरकार ने भारत में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड के नियम बदल दिये हैं

अपडेटेड Jan 18, 2022 पर 7:00 PM
सरकार ने बदले इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड के नियम, जानें डिटेल्स

सरकार ने भारत में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड के नियम बदल दिये हैं। टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DOT) ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड, ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की सेल, किराए पर NOC जारी, रिन्यू  के लिए नियमों और शर्तों में बदलाव किया DOT ने नियमों और शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। ट्राई की सिफारिशों के बाद ये फैसला लिया गया है।

टेलिकॉम मिनिस्ट्री ने कहा कि संशोधित नियम और शर्तें विदेश जाने वाले भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम को मजबूत करने का काम करेगी।

रिवाइज पॉलिसी के मुताबिक NOC होल्डर्स को कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टैरिफ योजना आदि  की जानकारी देनी होगी। अब ये अनिवार्य होगा।


DOT ने धारकों द्वारा शिकायत पर समाधान का भी सुविधा के लिए बिलिंग का प्रावधान रखा गया है। उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है।

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