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सरकार ने विदेशी 119 ऐप पर ताला लगाने का आदेश दिया, ज्यादातर ऐप चीन और हांगकांग के

मनीकंट्रोल ने अपनी स्टडी में यह पाया है कि इन 119 ऐप में से 15 पर अब तक रोक लग चुकी है। बाकी पर 20 फरवरी से रोक लग जाएगी। उन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने जिन ऐप पर रोक लगाई है, उनमें कुछ सिंगापुर, यूके, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के भी हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 20, 2025 पर 12:56 PM
सरकार ने विदेशी 119  ऐप पर ताला लगाने का आदेश दिया, ज्यादातर ऐप चीन और हांगकांग के
ऐप पर रोक लगाने का निर्देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत दिया गया है।

सरकार ने 119 ऐप पर ताला लगाने का फैसला किया है। इनमें ज्यादातर ऐप चीन और हांगकांग के हैं। इनमें वीडियो और वॉयस चैट प्लेटफॉर्म के ज्यादा ऐप हैं। अब इन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। गूगल ने खुद यह जानकारी दी है। गूगल ने लूमेन डेटाबेस पर इसका खुलासा किया है। यह हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी साइट है।

20 फरवरी से ऐप डाउनलोड नहीं होंगे

मनीकंट्रोल ने अपनी स्टडी में यह पाया है कि इन 119 ऐप में से 15 पर अब तक रोक लग चुकी है। बाकी पर 20 फरवरी से रोक लग जाएगी। उन्हें डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने जिन ऐप पर रोक लगाई है, उनमें कुछ सिंगापुर, यूके, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के भी हैं।

सरकार ने IT एक्ट के तहत दिया आदेश

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