Donald Trump अब नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव! US के इतिहास में हुआ ऐसा पहली बार, जानिए पूरा मामला

Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ा झटका लगा है। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोलोराडो कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है

अपडेटेड Dec 20, 2023 पर 9:09 AM
Donald Trump: कोर्ट ने 4-3 के बहुमत के हिसाब से ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया है।

Donald Trump: अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होना है। इसके पहले ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) हिंसा केस में अमेरिका की कोलोराडो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें ट्रंप को राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सचिव को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से उनका नाम बाहर करने का भी आदेश दिया है। बता दें क‍ि ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में दंगा भड़काने के कारण 2024 के चुनाव के लिए राज्य के बैलेट में शामिल करने से रोका गया है।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक प्रभावी होने से रोक दिया है। इसके चलते ट्रंप कोर्ट के इस फैसले के ख‍िलाफ आगे अपील कर सकते हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

कोर्ट ने सुनाया फैसला


कोलाराडो की सर्वोच्च अदालत (भारत में हाई कोर्ट की तरह) ने इस मामले पर 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले अयोग्य करार दे दिया गया है। इससे पहले निचली अदालत ने माना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद यानी कैपिटल हिल पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था। लेकिन, इसके साथ ही निचली अदालत ने ट्रंप को चुनाव लड़ने से नहीं रोका था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है।

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एक ग्रुप ने दायर किया था मुकदमा

मतदाताओं के एक ग्रुप (advocacy group Citizens for Responsibility and Ethics) ने सितंबर में ट्रंप को 2024 में राज्य के मतदान से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। उनका दावा था कि संवैधानिक प्रावधान के कारण उन्हें रोक दिया गया था। धारा 3 कहती है कि ‘कोई भी व्यक्ति’ संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता है। जिसने पहले संघीय पद की शपथ ली हो। अमेरिका के खिलाफ ‘विद्रोह या विद्रोह में शामिल’ हो। मुकदमे में दावा किया गया कि ट्रम्प ने अपने समर्थकों की भीड़ को यूएस कैपिटल हिल में दंगा भड़काने का काम किया था।

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