Imran Khan Bail: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने मंगलवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakana corruption case) में इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की सजा पर रोक लगा दिया। हाई कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पूर्व पीएम को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
हाई कोर्ट ने सोमवार को इमरान खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन साल की जेल की सजा स्थगित करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर वह मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा।
इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष 70 वर्षीय इमरान खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी। इमरान खान को 2018 से 2022 के उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल (PMO) के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। उनके आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए उन्हें पांच साल के लिए राजनीति में हिस्सा लेने से भी प्रतिबंधित किया गया था।
कई लोगों का मानना था कि खानको दोषी ठहराने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खामियों को सामने लाए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में फैसला आ सकता है। इस बीच, जियो न्यूज की एक खबर के अनुसार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सोमवार को खान के खिलाफ दर्ज एक FIR रद्द कर दी। एक भाषण के दौरान सरकारी संस्थानों और उनके अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन की सदस्यता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के इकबाल शाह द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वार खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी खारिज कर दिया।