Imran Khan Jailed: पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में पाए गए दोषी, हुई तीन साल की जेल

Imran Khan Jailed: पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को तीन साल की जेल हुई है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों की डिटेल्स जानबूझकर छिपाने का आरोप था। आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इमरान खान अगले पांच सालों तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं।

अपडेटेड Aug 05, 2023 पर 2:17 PM
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पाकिस्तान तहरीक-एक-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान चले जेल

Imran Khan Jailed: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को पाकिस्तान ने तोशाखाना केस का अहम फैसला सुनाया गया। फैसले के आधार पर पाकिस्तान तहरीक--इंसाफ के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान आने वाले पांच सालों तक अब चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।

गिफ्ट्स की को बेचा और खरीदा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप है कि पीएम के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। 2018-2022 के बीच जो भी मेहमान पाकिस्तान यात्रा पर आए थे या जब वो बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए। तो उन्होंने गिफ्ट बेचे और खरीदे जिनकी कुल कीमत 635,000 डॉलर लगभग पांच करोड़ बताई जा रही है। इमरान खान के पास इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार है। हालांकि जेल की सजा के चलते उन्हें  तुरंत हिरास्त में ले लिया गया है।

नवाज कैंप में खुशी

खबर के सामने आते ही नवाज शरीफ और कंपनी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लंदन में स्थित नवाज कैंप ने कोर्ट के इस फैसले को पूर्णत जस्टिस बताया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट में हाजिरी का नोटिस भेजा और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया।

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लीगल टीम ने मामला ट्रांसफर करने की मांगी इजाजत

इमरान और उनकी लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दलील पेश की कि हुमायूं दिलावर केस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और पक्षपात कर रहे हैं। इसके बाद टीम ने केस को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज को केस फिर से रीएग्जामिन करने का आदेश दिया। साथ ही पता करने के लिए भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जांच में कहीं कोई ढील तो नहीं हुई है। इमरान खान को थोड़ी रियायत तो मिली लेकिन कोर्ट ने केस को ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दिया।

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