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New visa rules in UAE: UAE ने विदेशियों के लिए नौकरी के नियम आसान किए, दे रहा नागरिक बनने का भी मौका, यहां जानिए हर जरूरी बात

New visa rule: कोई विदेशी व्यक्ति अगर यूएई की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसे वहां कम से कम 20 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। यह रकम 5.44 लाख डॉलर के बराबर है

अपडेटेड Apr 19, 2022 पर 1:22 PM
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अगर कोई इनवेस्टर्स वहां कमर्शियल एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखता है तो उसे 5 साल की नागरिकता मिल सकती है।

United Arab Emirates (UAE) ने नागरिकता देने के नियमों को आसान बना दिया है। दरअसल, यूएई की सरकार विदेशियों को यूएआई में बसने के लिए आकर्षित करना चाहती है। यूएई कैबिनेट ने नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

यूएई की सरकार ने कहा है, "यूएई में एंट्री और रेजिडेंस के नियम को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद दुनियाभर के टैलेंट्स और स्किल्ड लोगों के बीच यूएई का आकर्षण बढ़ाना है।" अभी यूएई की आबादी में विदेशी लोगों की हिस्सेदारी 80 फीसदी से ज्यादा है। कई दशकों से यूएई की इकोनॉमी इन लोगों पर निर्भर है। यूएई में दुबई और अबुधाबी सहित सात अलग-अलग क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें अमीरात कहा जाता है।

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यूएई की सरकार ने कहा है कि एंट्री और रेजिडेंस की नई पॉलिसी से वहां काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। गोल्डन रेजिडेंस स्कीम में नियमों को आसान बनाया गया है। नागरिक बनने की शर्तों को भी उदार बनाया गया है।

नई पॉलिसी में कहा गया है कि यूएई की सरकार इनवेस्टर्स, आंत्रप्रेन्योर्स, असाधारण रूप से टैलेंटेड, साइंटिस्ट एवं प्रोफेशनल्स, शानदार प्रदर्शन वाले स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स, मानवता के क्षेत्र में काम करने वाले और अग्रिम पंक्ति के हीरो को 10 साल की नागरिकता देगी।

गोल्डन रेजिडेंस की स्कीम के तहत यूएई की नागरिकता हासिल कर चुका कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर कर सकता है। नागरिकता बनाए रखने के लिए यूएई के बाहर मैक्सिमम समय तक रहने की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

कोई विदेशी व्यक्ति अगर यूएई की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसे वहां कम से कम 20 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। यह रकम 5.44 लाख डॉलर के बराबर है। इसका मतलब कि इंडिया का कोई व्यक्ति करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदकर वहां का नागरिक बन सकता है।

अगर कोई इनवेस्टर्स वहां कमर्शियल एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखता है तो उसे 5 साल की नागरिकता मिल सकती है। पहले इस कैटेगरी में सिर्फ 2 साल की नागरिकता दी जाती थी।

पहली बार यूएई की सरकार ने नए तरह का वीजा शुरू किया है। इसमें पहली बार किसी होस्ट या स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी वीजा सिंगल या मल्टीपल एंट्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये जारी करने की तारीख से 60 दिन तक वैलिड होंगे। फिर इन्हें इतनी ही अवधि के लिए रिन्यू कराया जा सकता है।

अगर कोई रोजगार के लिए यूएई आना चाहता है तो उसके लिए जॉब एक्सप्लोरेशन एंट्री वीज की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लेवल का स्किल रखने वाले लोगों को वीजा दिया जाएगा। शर्त यह है कि व्यक्ति के पास कम से कम बैचलर या इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए।

कोई व्यक्ति लंबी अवधि के लिए टूरिस्ट वीजा चाहता है तो उसे 5 साल का मल्टी-एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया जाएगा। इसके लिए किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ व्यक्ति को इस बात का प्रूफ देना होगा कि उसके बैंक अकाउंट में कम से कम 4,000 डॉलर का अमाउंट जमा है।

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