कल से बदल जाएंगे आधार-PF, LPG गैस सिलेंडर, GST से जुड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

कल से आपके जीवन से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है

अपडेटेड Aug 31, 2021 पर 6:13 PM

कल से आपके जीवन से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर आपकी जेब और घर के बजट पर पड़ने वाला है। इनमें आधार लिंकिंग, प्रोविडेंट फंड, रसोई गैस की कीमतें, GST रिटर्न दाखिल करना और बहुत कुछ शामिल होंगे। ये नए नियम बैंक अकाउंट से लेकर घरेलू बजट तक कई चीजों को प्रभावित करेंगे। यहां हम आपको ऐसे अहम नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें अगले महीने से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं।


1 LPG की कीमतों में बढ़ोतरी


रसोई गैस की कीमतें लगातार दो महीने से बढ़ाई जा रही हैं। अगस्त में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। जुलाई में LPG सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ये बढ़ोतरी सितंबर में भी जारी रहने की उम्मीद है। इस साल जनवरी से रसोई गैस की कीमतों में 165 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है।


2 डिफॉल्टर्स के लिए GSTR-1 दाखिल करने पर प्रतिबंध


गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने हाल ही में जानकारी दी थी कि केंद्रीय जीएसटी (CGST) नियमों का नियम-59 (6) 1 सितंबर, 2021 से लागू होगा, जिसके तहत GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले टैक्स पेयर्स अपना GSTR-1 रिटर्न भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। GSTN ने उन टैक्स पेयर्स से आग्रह किया है, जिन्होंने अपना GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इस प्रोसेस को जल्दी से पूरा करें।

3 आधार-PF को लिंक करना हुआ अनिवार्य



सितंबर से, एंपलॉयर्स आपके  प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में अपना योगदान तभी जमा कर पाएंगे, जब आपका आधार कार्ड आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है, जिससे सर्विस का लाभ उठाने, बेनिफिट लेने, पेमेंट लेने आदि के लिए इस लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।


PF अकाउंट होल्डर्स सभी बेनिफिट्स तभी उठा पाएंगे, जब उन्होंने अपने आधार को अपने UAN से लिंक किया होगा। इस लिंकिंग प्रोसेस को पूरा किए बिना न तो कर्मचारी और न ही एंपलायर का योगदान PF अकाउंट्स में जमा किया जा सकता है।

 

4 SBI ग्राहकों के लिए आधार-PAN लिंकिंग


भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर, 2021 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। इस नियम का पालन ने करने वालों के पहचान पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा, जिससे SBI ग्राहकों को कुछ लेनदेन करने से रोका जा सकता है।


एक दिन में ₹50,000 या उससे ज्यादा जमा करने के लिए PAN अनिवार्य है। हाई वैल्यी के ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों को जल्द से जल्द आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपना PAN और आधार लिंक करना होगा।

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5 Axis बैंक ने अपनाया नया चेक क्लियरेंस सिस्टम


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए इश्यूअर की डिटेल को वैरिफाई करने के लिए 2020 में चेक क्लिअरिंग के लिए एक नया पॉजिटिव पे सिस्टमा शुरू किया है। ये व्यवस्था 1 जनवरी, 2021 से लागू हुई थी। जहां कई बैंक इस सिस्टम को पहले ही अपना चुके हैं, वहीं एक्सिस बैंक इसे 1 सितंबर, 2021 से लागू करेगा।

बैंक ने अपने ग्राहकों को SMS के जरिए नियम परिवर्तन के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। चेक क्लीयरेंस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम में जरूरी है कि हाई वैल्यू चेक इश्यू करने वाले ग्राहकों को चेक जारी करने से पहले अपने संबंधित बैंकों को सूचित करना चाहिए। ये कदम चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए है।


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