30 November Deadline: पांच दिनों तक निपटा लें अपना काम, वरना देना होगी पेनाल्टी

30 November Deadline: नवंबर का आखिरी सप्ताह शुरू होते ही कई जरूरी कामों की अंतिम तारीख भी पास आ गई है। अगर इन्हें समय पर पूरा न किया जाए, तो पेंशन रुक सकती है, टैक्स से जुड़े प्रोसेस लेट हो सकते हैं या फिर पेनाल्टी भी लग सकती है

अपडेटेड Nov 25, 2025 पर 8:15 PM
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30 November Deadline: नवंबर का आखिरी सप्ताह शुरू होते ही कई जरूरी कामों की अंतिम तारीख भी पास आ गई है।

30 November Deadline: नवंबर का आखिरी सप्ताह शुरू होते ही कई जरूरी कामों की अंतिम तारीख भी पास आ गई है। अगर इन्हें समय पर पूरा न किया जाए, तो पेंशन रुक सकती है, टैक्स से जुड़े प्रोसेस लेट हो सकते हैं या फिर पेनाल्टी भी लग सकती है। इसलिए 30 नवंबर 2025 से पहले इन कामों को जरूर निपटा लें। आम लोगों को पास अपने काम निपटाने के लिए 5 दिन की ही समय बचा है।

1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

सबसे बड़ा बदलाव केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का है, जिसमें शामिल होने का मौका अब बस इसी महीने के अंत तक है। सरकार ने पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी थी, लेकिन कर्मचारियों को थोड़ा समय देते हुए इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। UPS नई पेंशन स्कीम से अलग है। इस स्कीम में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार 18.5% योगदान देगी। यह मॉडल पुरानी पेंशन योजना से बिल्कुल अलग है, जहां बिना योगदान दिए ही अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ऐसे में जिन कर्मचारियों को UPS में शिफ्ट होना है, उनके लिए यह आखिरी मौका माना जा रहा है।


2. लाइफ सर्टिफिकेट

इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी नवंबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी जीवन प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। इसकी अंतिम तारीख भी 30 नवंबर ही है ताकि पेंशन का भुगतान बिना रुकावट जारी रह सके। हालांकि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए थोड़ी राहत है, क्योंकि वे 1 अक्टूबर से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसे जमा करने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो चुकी है। बैंक, सरकारी दफ्तर और CSC सेंटरों के अलावा मोबाइल ऐप से भी यह काम किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने तो यह सुविधा घर बैठे उपलब्ध करवा दी है, जहां पोस्टमैन घर पर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना देता है।

3. टैक्स

इसी महीने टैक्स से जुड़े कई जरूरी फॉर्म भी जमा करने होते हैं, जिनकी डेडलाइन 30 नवंबर ही है। अक्टूबर 2025 के लिए Sections 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत आने वाले TDS की चालान-कम-स्टेटमेंट इसी तारीख तक फाइल करना अनिवार्य है। जिन टैक्सपेयरों की अंतरराष्ट्रीय या विशेष घरेलू वित्तीय लेन-देन से जुड़ी रिपोर्टिंग Section 92E के तहत आती है, उन्हें भी 30 नवंबर तक ITR दाखिल करनी होती है। इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय शाखाओं को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए Form 3CEAA भी इसी दिन तक जमा करना होगा। इन तारीखों को मिस करने पर लेट फीस और नोटिस जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।

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