30 November Deadline: तीन दिन में निपटा लें अपने ये 4 काम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन, बैंक अकाउंट हो जाएगा बंद

30 November Deadline: नवंबर का महीना खत्म होने में तीन दिन का ही समय बचा है। तीन दिनों में पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को अहम काम निपटाने हैं

अपडेटेड Nov 28, 2025 पर 9:25 AM
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30 September Deadline: नवंबर का महीना खत्म होने में तीन दिन का ही समय बचा है।

30 November Deadline: नवंबर का महीना खत्म होने में तीन दिन का ही समय बचा है। तीन दिनों में पेंशनर्स, सरकारी कर्मचारियों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों और टैक्सपेयर्स को अहम काम निपटाने हैं। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो पेंशन रुक सकती है, टैक्स से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और पेनाल्टी भी लग सकती है। आइए समझते हैं किन चार जरूरी कामों को इसी हफ्ते पूरा करना जरूरी है।

1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने का आखिरी मौका

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सबसे बड़ा अपडेट है। UPS में शामिल होने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 ही है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को थोड़ा समय मिल सके। UPS नई पेंशन स्कीम (NPS) से अलग है। इसमें कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान देना होगा। साथी सरकार 18.5% योगदान देगी। यह प्रणाली पुराने पेंशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां बिना किसी योगदान के अंतिम बेसिक का 50% पेंशन मिलती थी। अगर किसी कर्मचारी को UPS में शिफ्ट होना है, तो यही आखिरी सप्ताह है।


2. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य

पेंशन पाने वाले सभी लोगों को हर साल की तरह इस साल भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। इसकी भी अंतिम तारीख 30 नवंबर है। अगर समय पर जमा नहीं हुआ, तो पेंशन रुक सकती है। 80 साल से अधिक आयु वाले सीनियर पेंशनर्स को राहत है। उन्हें 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के आसान तरीके

बैंक

सरकारी ऑफिस

कॉमन सर्विस सेंटर

मोबाइल ऐप

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा घर-घर डिजिटल सुविधा

3. टैक्स से जुड़े जरूरी फॉर्म की डेडलाइन

टैक्सपेयर्स के लिए भी नवंबर बेहद अहम महीना है, क्योंकि कई जरूरी फॉर्म इसी तारीख तक जमा करना होते हैं। 30 नवंबर तक जिन फॉर्म/रिपोर्टों को जमा करना जरूरी है उनकी गिनती में अक्टूबर 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट (Sections 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) शामिल है। जिन टैक्सपेयरों की अंतरराष्ट्रीय या स्पेशल घरेलू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन Section 92E के तहत आती है, उन्हें ITR इसी दिन तक भरनी है। विदेशी कंपनियों की भारतीय इकाइयों को Form 3CEAA भी 30 नवंबर तक जमा करना होगा। इन तारीखों को मिस करने पर लेट फीस, नोटिस और अतिरिक्त पेनाल्टी लग सकती है।

4. पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक

पंजाब नेशनल बैंक के 30 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी करानी है। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट ऑपरेटिव नहीं रहेगा। ग्राहक अपने अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है और आपका KYC अपडेट बाकी है, तो 30 नवंबर तक जरूर निपटा लें।

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