31 March 2026 Deadline: अगर आपका PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना में खाता है, तो 31 मार्च से पहले एक जरूरी काम जरूर कर लें। वरना, अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा। इन खातों में हर साल न्यूनतम रकम जमा करना जरूरी होता है। अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा जमा नहीं किया, तो आपका खाता बंद या फ्रीज हो सकता है और बाद में उसे चालू कराने के लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए 31 मार्च 2026 से पहले यह काम निपटा लेना बेहतर रहेगा।
PPF में कितना जमा करना जरूरी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में हर फाइनेंशियल ईयर कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है। अगर किसी साल यह अमाउंट जमा नहीं किया तो खाता इनएक्टिव (Inactive) हो जाता है। खाता निष्क्रिय होने पर निवेशक को लोन और आंशिक निकासी की सुविधा नहीं मिलती। हालांकि इसे दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए हर छूटे हुए साल के लिए 500 रुपये की जमा अमाउंट और 50 रुपये की पेनल्टी देनी होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के नियम
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटी के भविष्य के लिए बचत करने वाली लोकप्रिय सरकारी योजना है। इसमें हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है।
अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में यह अमाउंट जमा नहीं की जाती, तो खाता डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। इसे फिर से चालू करने के लिए हर छूटे हुए साल के लिए 250 रुपये जमा करने के साथ 50 रुपये की पेनल्टी देनी होती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में भी हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी होता है। NPS Tier-I खाते में सालाना कम से कम 1,000 रुपये जमा करना अनिवार्य है।
अगर यह अमाउंट जमा नहीं किया जाता, तो खाता फ्रीज हो सकता है। इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए बकाया अमाउंट जमा करने के साथ 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है।
इन योजनाओं में निवेश करने से टैक्स बचाने का फायदा भी मिलता है। पुराने टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। वहीं NPS में निवेश पर 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है।
अगर आपने अभी तक इन योजनाओं में न्यूनतम अमाउंट जमा नहीं किया है, तो 31 मार्च 2026 से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें। ऐसा करने से आपका खाता सक्रिय रहेगा और आपको टैक्स बचत का पूरा फायदा भी मिल सकेगा।