7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी कब और कितना ले सकते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस, जानें नियम और शर्तें

7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाता है

अपडेटेड Nov 29, 2022 पर 9:25 PM
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाता है।

7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) 7वें वेतन आयोग के तहत दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance-HBA) का फायदा उठा सकते हैं। यहां आपको बात रहे हैं कि कौनसे कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांस को कैसे चुकाना होता है।

हाउस बिल्डिंग एडवांस

सरकारी कर्मचारियों (Central govt employees) को घर बनाने के लिए बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance-HBA) यानी होम लोन के लिए लोन यानी एडवांस दिया जाता है। इस पर अभी 7.1 फीसदी का ब्याज लिया जा रहा है। यानी, इस बिल्डिंग एडवांस फंड एक तरह के लोन पर ब्याज भी चुकाना होता है। इस योजना का फायदा कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक उठा सकते हैं।


घर बनाने के लिए इतना ले सकते हैं एडवांस

सरकार कर्मचारी घर बनाने के लिए सरकार से होम लोन एडवांस ले सकते हैं। यह लोन दो तरीके से मिल सकता है। 24 महीने का बेसिक वेतन या 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं। इसके अलावा मकान की कीमत या फिर लोन चुकाने की कैपेसिटी के आधार पर भी एडवांस ले सकते हैं। हालांकि, इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू का अधिकतम 80 फीसदी का ही लोन या एडवांस मिल सकता है।

कब लिया जा सकता है हाउस एडवांस

कर्मचारी या पति या पत्नी के स्वामित्व वाली जमीन पर संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से एक नए घर को बनाना। प्लॉट खरीदना और उस पर मकान बनाना। सहकारी योजनाओं के तहत जमीन की खरीद और उस पर घर या फ्लैट का निर्माण करना या सहकारी समूह आवास समितियों की सदस्यता के माध्यम से घर को लेना। कर्मचारी के स्वामित्व वाले या पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट रूप से मौजूदा घर के रहने की जगह को बढ़ाना। सरकार या हुडको या प्राइवेट बिल्डर से लिए घर के लोन या एडवांस मिलता है।

किन्हें मिलता है हाउस बिल्डिंग एडवांस

केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए HBA की इजाजत दी जाती है। यदि पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दोनों ज्वाइंट रूप से या अलग-अलग HBA ले सकते हैं। इस लिंक पर आपको तमाम जानकरी मिल जाएगी। https://mohua.gov.in/pdf/5a05336ac28f7HBA%20Rules%202017.pdf

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