PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 01 जुलाई 2023 से आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था।
