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PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन में बचे हैं कुछ दिन, नहीं किया तो फंस जाएंगे आप

PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 01 जुलाई 2023 से आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 07, 2023 पर 8:08 PM
PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन में बचे हैं कुछ दिन, नहीं किया तो फंस जाएंगे आप
PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

PAN-Aadhaar Linking: सरकार ने पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर 01 जुलाई 2023 से आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी। हालांकि, इसे तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था।

पैन-आधार लिंक करना क्या है?

पैन-आधार लिंक आपके पैन को आपके आधार नंबर से जोड़ने की प्रोसेस है। भारत सरकार ने कुछ छूट के साथ व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार 1 जुलाई 2017 से पैन के लिए आवेदन करते समय आधार की जानकारी देना जरूरी है।

क्या होगा यदि आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं?

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