Aadhar Card: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किये जाने की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO भारत के लेबर और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। हालांकि, ईपीएफओ ने आधार को बाहर किये जाने के कारण भी बताए हैं। ईपीएफओ ने बताया कि आधार की जगह इन अन्य डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
UIDAI ने DOB प्रूफ के लिए आधार नहीं इस्तेमाल करने का ये बताया कारण
आधार को इसकी स्पेशिएलिटी के कारण आधार धारक के लिए पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता मिली हुई है। ये एक तरह से आईडी और एड्रेस के लिए बड़ा प्रूफ है। हालांकि, इसका इस्तेमाल जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की जारी की गई 12 अंकों की पर्सनल पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है।
EPF अकाउंट में जन्मतिथि (Date Of Birth) बदलने के लिए कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार का जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय की जारी मार्कशीट। स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल ट्रांसफर प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।
केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सर्विस रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र।
सदस्य के मेडिकल चेकअप के बाद सिविल सर्जन का जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र।
केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट आदेश
केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार/पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस/ईसीएचएस/मेडी-क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि हो
सरकार का जारी किया गया एड्रेस प्रूफ।