15 दिसंबर को है एडवांस टैक्स की डेडलाइन, उस दिन है संडे! क्या सोमवार 16 दिसंबर को कर सकते हैं Advance Tax की पेमेंट

Advance Tax 15 December 2024 Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2024 तक जानी है। हालांकि, 15 दिसंबर 2024 को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स यह सोच सकते हैं कि क्या वे इस पेमेंट को 16 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को कर सकते हैं

अपडेटेड Dec 12, 2024 पर 5:40 PM
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Advance Tax 15 December 2024 Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2024 तक जानी है।

Advance Tax 15 December 2024 Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2024 तक जानी है। हालांकि, 15 दिसंबर 2024 को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स यह सोच सकते हैं कि क्या वे इस पेमेंट को 16 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को कर सकते हैं? अगर टैक्सपेयर्स की इनकम टैक्स लाएबिलिटी 10,000 रुपये से अधिक होती है, तो एडवांस टैक्स देना अनिवार्य होता है। अगर तय समय पर पेमेंट नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स विभाग के नियम

इनकम टैक्स विभाग के 14 जनवरी 1994 के सर्कुलर के अनुसार अगर एडवांस टैक्स पेमेंट की अंतिम तारीख किसी पब्लिक हॉलिडे या रविवार के दिन होती है और उस दिन बैंक बंद रहता है। तो टैक्सपेयर्स अगला वर्किंग डे पेमेंट के लिए मिलता है। इस स्थिति में टैक्सपेयर्स पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 234B और 234C के तहत कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगाया जाएगा।


16 दिसंबर को बिना पेनल्टी के कर सकते हैं एडवांस टैक्स की पेमेंट?

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए तीसरी किश्त का पेमेंट 16 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को किया जा सकता है, क्योंकि 15 दिसंबर को रविवार है। इस स्थिति में टैक्सपेयर्स पर कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। टैक्सपेयर्स बिना किसी चिंता के 16 दिसंबर को अपनी एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का पेमेंट कर सकते हैं।

एडवांस टैक्स: चार किश्तों में होता है पेमेंट

एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर में चार किश्तों में भरना होता है जिसमें इनकम हुई है।

15% - 15 जून तक

45% - 15 सितंबर तक (पहली किश्त भी इसमें शामिल होती है)

75% - 15 दिसंबर तक (पहली और दूसरी किश्त शामिल होती है)

100% - 15 मार्च तक

किसे देना होता है एडवांस टैक्स?

अगर आपकी इनकम पर TDS कटने के बाद भी 10,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स देनदारी है, तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें सैलरी के अलावा रेंट, कैपिटल गेन, एफडी के ब्याज, या लॉटरी जीतने से हुई आय भी शामिल होती है।

एडवांस टैक्स नहीं भरने पर क्या होगा?

अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं या देर से भरते हैं, तो आपको आयकर विभाग के तहत धारा 234B और 234C के अनुसार जुर्माना भरना होगा। इस जुर्माने की दर 1% प्रति माह होती है।

धारा 234B: अगर आपने 31 मार्च तक कुल टैक्स का 90% तक नहीं भरा, तो 1% प्रति माह का ब्याज देना होगा।

धारा 234C: चार किश्तों के लिए अलग-अलग समय पर 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज लगेगा। इसलिए, समय पर एडवांस टैक्स का सही से पेमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके।

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