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31 मार्च है एडवांस टैक्स की डेडलाइन, चूके तो देना पड़ेगा अतिरिक्त ब्याज

31 मार्च एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख है। अगर 90% टैक्स नहीं भरा, तो ब्याज लगेगा। सैलरीड, फ्रीलांसर और बिजनेस वालों को खास ध्यान देना चाहिए। समय पर भुगतान से अतिरिक्त टैक्स बोझ से बचा जा सकता है। जानिए डिटेल।

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 29, 2026 पर 11:03 PM
31 मार्च है एडवांस टैक्स की डेडलाइन, चूके तो देना पड़ेगा अतिरिक्त ब्याज
एडवांस टैक्स आमतौर पर चार किस्तों में भरा जाता है- जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च।

वित्त वर्ष 2025-26 अब खत्म होने वाला है और 31 मार्च 2026 आखिरी तारीख है। टैक्सपेयर्स के पास यह अंतिम मौका है कि वे अपनी इनकम चेक करें और एडवांस टैक्स में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कर लें। अगर यह डेडलाइन निकल गई, तो Income Tax के नियमों के तहत अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स क्या होता है

एडवांस टैक्स का मतलब है कि आप साल भर में ही टैक्स किस्तों में भरते रहें, बजाय इसके कि पूरा पैसा रिटर्न भरते समय एक साथ दें।

अगर TDS और TCS घटाने के बाद आपकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाता है। हालांकि, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उन्हें इससे छूट मिलती है।

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