Get App

एडवांस टैक्स की डेडलाइन नजदीक, 15 दिसंबर तक भुगतान न किया तो लगेगा जुर्माना

15 दिसंबर 2025 तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करना अनिवार्य है। देरी करने पर धारा 234B और 234C के तहत 1% मासिक ब्याज और जुर्माना लगेगा।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Dec 07, 2025 पर 8:47 PM
एडवांस टैक्स की डेडलाइन नजदीक, 15 दिसंबर तक भुगतान न किया तो लगेगा जुर्माना

भारत में टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम अलर्ट जारी हुआ है। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 है। जिन लोगों की सालाना टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। यदि इस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया तो आयकर विभाग की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स वह टैक्स है जिसे आयकरदाता पूरे वित्त वर्ष में किस्तों में जमा करते हैं। इसका उद्देश्य सरकार को समय पर राजस्व उपलब्ध कराना और टैक्सपेयर्स को एकमुश्त बोझ से बचाना है।

किन्हें देना है एडवांस टैक्स?

सैलरी पाने वाले लोगों के लिए आमतौर पर यह लागू नहीं होता क्योंकि उनकी आय पर पहले से TDS कटता है। लेकिन यदि सैलरी के अलावा ब्याज, किराया, कैपिटल गेन या बिज़नेस इनकम है तो एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है। इसी तरह फ्रीलांसर, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स भी इसके दायरे में आते हैं। जिनकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें यह टैक्स भरना अनिवार्य है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें