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Income Tax Return: न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्लेम कर सकते हैं और क्या नहीं? ITR भरने से पहले देख लें ये पूरी लिस्ट

Income Tax Return: इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से पहले 'न्यू टैक्स रिजीम' के नियमों को ठीक से समझ लेना बेहद जरूरी है। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दरें तो कम हैं। लेकिन इसके बदले में टैक्स पेयर्स को उन अधिकतर लोकप्रिय छूटों और कटौतियों को छोड़ना पड़ता है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिला करती थीं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Jul 13, 2026 पर 4:21 PM
Income Tax Return: न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्लेम कर सकते हैं और क्या नहीं? ITR भरने से पहले देख लें ये पूरी लिस्ट
Income Tax Return: आईटीआर दाखिल करने से पहले न्यू टैक्स रिजीम के नियमों को ठीक से समझ लेना बेहद जरूरी है

ITR 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बार रिटर्न दाखिल करने से पहले 'न्यू टैक्स रिजीम' के नियमों को ठीक से समझ लेना बेहद जरूरी है। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दरें तो कम हैं। लेकिन इसके बदले में टैक्स पेयर्स को उन अधिकतर लोकप्रिय छूटों और कटौतियों को छोड़ना पड़ता है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिला करती थीं। मनी कंट्रोल के पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में आयुष मिश्रा की रिपोर्ट बताती है कि अक्सर टैक्स पेयर्स यह मान लेते हैं कि पुरानी व्यवस्था की तरह ही सभी कटौतियां यहां भी लागू रहेंगी।

ऐसे में टैक्स प्लानिंग में गलती हो जाती है और उन पर टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। आइए टैक्स विशेषज्ञों के हवाले से जानते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत आप किन-किन टैक्स छूटों को खो देते हैं और अभी भी आपके पास कौन से सीमित विकल्प मौजूद हैं।

न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्लेम नहीं कर सकते? फुल लिस्ट

'टैक्समैन' के वाइस प्रेसिडेंट नवीन वाधवा ने विस्तार से बताया है कि नई टैक्स व्यवस्था में करदाताओं को कौन-कौन सी छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलता है:-

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