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15 मार्च 2024 से पहले एडवांस टैक्स भरना न भूलें नहीं तो चुकानी पड़ेगी पेनाल्टी

एडवान्स टैक्स चुकाने की आखिरी तारीख बहुत नजदीक आ गई है। अगर कोई व्यक्ति 15 मार्च तक एडवान्स टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो उसे टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा। ऐसा टैक्सपेयर जिसकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद 10,000 रुपये या इससे ज्यादा है, उसके लिए एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी है

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 12, 2024 पर 2:50 PM
15 मार्च 2024 से पहले एडवांस टैक्स भरना न भूलें नहीं तो चुकानी पड़ेगी पेनाल्टी
सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से अधिक उम्र वाले) को एडवांस टैक्स भरने से छूट हासिल है।

हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंत में हैं, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर  2023-24 के एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट का समय पर भुगतान करना जरूरी है। सभी टैक्सपेयर्स  को ‘पेय एस यू अर्न' के सिद्धांत के अंतर्गत अपना आयकर (इनकम टैक्स) जमा करना होता है। जब किसी टैक्सपेयर् की नेट टैक्स लियेबिलिटी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद  10,000 रुपये या उससे अधिक होती है तो उसके लिए एडवांस टैक्स चुकाना अनिवार्य है।

एडवांस टैक्स भरना कब आवश्यक है?

ऐसे सभी टैक्सपेयर्स  को एडवांस टैक्स जमा करने की आवश्यकता होती है, जिनकी आयकर (इनकम टैक्स) टीडीएस/टीसीएस को एडजस्ट करने के बाद  10,000 रुपये या उससे अधिक होती है। सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से अधिक उम्र वाले) को एडवांस टैक्स भरने से छूट हासिल है। शर्त यह है कि उनकी किसी भी तरह के व्यापार (बिज़नेस या प्रोफेशन) से कोई आय नहीं होनी चाहिए।

एडवांस टैक्स जिम्मेदारी का हिसाब और भुगतन कैसे करें?

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