हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंत में हैं, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट का समय पर भुगतान करना जरूरी है। सभी टैक्सपेयर्स को ‘पेय एस यू अर्न' के सिद्धांत के अंतर्गत अपना आयकर (इनकम टैक्स) जमा करना होता है। जब किसी टैक्सपेयर् की नेट टैक्स लियेबिलिटी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक होती है तो उसके लिए एडवांस टैक्स चुकाना अनिवार्य है।
