फ्लाइट कैंसिल होने पर तुरंत मिलेगा पूरा पैसा वापिस, खाना भी मिलेगा मुफ्त, सरकार ने बनाएं नए नियम

एयरलाइन फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है और एयरलाइन कंपनी उसे कैंसिल कर देती है या उसमें देरी कर देती है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फ्लाइट कैसिंल होने या देर होने पर यात्रियों के अधिकारों के बारे में साफ-साफ बताया है

अपडेटेड Dec 12, 2023 पर 4:14 PM
सरकार ने फ्लाइट कैसिंल होने या देर होने पर यात्रियों के अधिकारों के बारे में साफ-साफ बताया है।

एयरलाइन फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है और एयरलाइन कंपनी उसे कैंसिल कर देती है या उसमें देरी कर देती है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने फ्लाइट कैसिंल होने या देर होने पर यात्रियों के अधिकारों के बारे में साफ-साफ बताया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में यात्रियों के फ्लाइट को लेकर कुछ नियम शेयर किये हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इन नियमों की जानकारी दी है।

फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों का पैसा करना होगा वापिस

मंत्री के मुताबिक फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन कंपनी या तो दूसरी फ्लाइट उपलब्ध कराएगी या टिकट का पूरा पैसा वापिस देगी। इतना ही नहीं एयरलाइन कंपनी यात्रियों को एक्स्ट्रा मुआवजा भी देगी। इसके अलावा उन्हें दूसरी फ्लाइट का इंतजार करने पर फूड और रिफ्रेशमेंट की सर्विस देनी होगी। ये सर्विस तब देनी होगी जब पहली फ्लाइट कैंसिल कराने के बाद एयरलाइन आपको दूसरी फ्लाइट दे रही हो और यात्रियों को दूसरी फ्लाइट का इंतजार करना पड़ रहा है। तब फूड और रिफ्रेशमेंट देना जरूरी है।


यात्रियों के ये हैं अधिकार

यात्री को दूसरी फ्लाइट का टिकट या होटल में ठहरना, ट्रांसपोर्ट तक का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। यदि एयरलाइन के कंट्रोल से बाहर असाधारण परिस्थितियों के कारण फ्लाइट कैंसिल या देरी होती है, तब उस केस में एयरलाइन कंपनी को पैसे नहीं देने होंगे। फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने से होने वाली परेशानी और उसमें यात्रियों और कंपनी के अधिकारों के बारे में DGAC की वेबसाइट पर बताया गया है।

1. फ्लाइट में देरी: अगर किसी फ्लाइट में 2 घंटे की देरी होती है तो यात्रियों को मुफ्त में रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। यदि फ्लाइट का ब्लॉक पीरियड 2.5 से 5 घंटे के बीच है और देरी 3 घंटे से अधिक है तो यात्री को रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा।

2. 6 घंटे की देरी: यात्री चार्टर के अनुसार एयरलाइन को 6 घंटे की देरी की स्थिति में यात्रियों को फ्लाइट टाइमिंग से 24 घंटे पहले नोटिस देना या बताना जरूरी है। अन्य दूसरी फ्लाइट का ऑप्शन देना होगा।

3. फ्लाइट कैंसिल: एविएशन मिनिस्ट्री के चार्टर के अनुसार एयरलाइन को उन ग्राहकों को दूसरी फ्लाइट या पूरा पैसा वापिस करना होगा। ये तब होगा जब फ्लाइट अपनी उड़ान की तारीख से 2 हफ्ते पहले कैंसिल होती है।

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