ITR Filing 2026: 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स फ्रेमवर्क लागू होने के बाद कई नौकरीपेशा लोग यह सोचकर परेशान हैं कि अब उनकी सैलरी पर ज्यादा टैक्स कटेगा या राहत मिलेगी। सोशल मीडिया और चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा था कि सरकार ने टैक्स स्लैब बदल दिए हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पुराने और नए दोनों टैक्स सिस्टम के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल, निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में टैक्स स्लैब को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की थी। बाद में लागू हुए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026 में भी यही साफ हुआ कि टैक्स दरें पहले जैसी ही रहेंगी।
