डीमैट अकाउंट लॉगइन से लेकर क्रेडिट, डेबिट कार्ड के बदलने वाले हैं नियम, जानें ये 5 बातें

Financial Rule Changing from 1st October: हमारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में अगले महीने यानी तीन दिन बाद बदलाव होने वाले हें

अपडेटेड Sep 28, 2022 पर 1:22 PM
अटल पेंशन स्कीम में ये लोग नहीं कर पाएंगे आवेदन

Financial Rule Changing from 1st October: हमारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में अगले महीने यानी तीन दिन बाद बदलाव होने वाले हें। हर महीने की पहली तारीख को ज्यादातर कई नियम बदलते हैं। ये नियम आपके रोजमर्रा के दैनिक खर्चों से और फाइनेंशियल योजनाओं से जुड़े हैं। इन नियमों में अगर कोई भी बदलाव होता है तो ये आपके घर के बजट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर डालते हैं। यहां ऐसे ही नियमों के बारे में बता रहे हैं।

1. अटल पेंशन स्कीम में ये लोग नहीं कर पाएंगे आवेदन

मोदी सरकार की पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana -APY) में एक बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर से होने वाला है। टैक्सपेयर्स लोग इससे नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स अगर इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ 9 दिन का सयम बचा है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 के अंत तक पेंशन योजना के 4.01 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। इसमें 44 फीसदी महिलाएं हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 45 फीसदी APY सब्सक्राइबर्स 18-25 साल के हैं। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी। मौजूदा नियमों के तहत 18 से 40 साल तक उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक APY के सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस की उस ब्रांच के जरिए अप्लाई करना होता है।


2. क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा टोकन सिस्टम

1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के नियम बदलने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्ड कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन का नियम बदल जाएगा। यानी, अब हर एक क्रेडिट कार्ड का टोकन होगा। नए नियमों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये पेमेंट पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। अब ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेगा, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव होंगी। टोकन का उपयोग ऑनलाइन लेनदेन, मोबाइल पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन, या इन-ऐप लेनदेन के लिए किया जा सकता है। टोकन में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है जिसे एक्सेस किया जा सकता है और बदलता रहता है, जिससे यह पेमेंट करने का सबसे सुरक्षित तरीका बन जाता है। जब आप चेक-आउट काउंटर पर किसी दुकान पर अपना कार्ड दिखाते हैं तो आपको अपने कार्ड के टोकन की आवश्यकता नहीं होती है।

3. कार्ड्स का टोकनाइजेशन क्या है?

अभी तक जब भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइटों से चीजें खरीदते थे या किसी ट्रैवल वेबसाइट के माध्यम से ट्रेन या फ्लाइट टिकट बुक करते थे, तो आपको फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए भी अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी को भी सेव करना होता है। फिर हर बार आपको अपना 3 नंबर का सीवीवी (CVV) नंबर डालना होता है और ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। ये सभी जानकारी पहले से सेव रहने पर ट्रांजेक्शन जल्दी हो जाती है। अभी कार्ड की जानकारी को पहले से सेव रखना कभी सेफ नहीं होगा। काफी ऐसे मामले देखने को आएं हैं जिसमें कार्ड की पहले से सेव जानकारी पर फ्रॉड हुए हैं।

4. डीमैट अकाउंट होगा पहले से ज्यादा सुरक्षित

डीमैट अकाउंट (demat account) में आपको 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (two-factor authentication) पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉग-इन कर पाएंगे। एनएसई (NSE) ने इस बारे में जून में एक सर्कुलर जारी किया था। एनएसई के सर्कुलर में कहा गया है कि मेंबर्स को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉन-इन करने के लिए एक ऑथन्टेकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथन्टेकेशन का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा ऑथन्टेकेशन एक 'नॉलेज फैक्टर' हो सकता है। यह पासवर्ड, पिन या कोई पॉजेशन फैक्टर हो सकता है, जिसकी जानकारी सिर्फ यूजर को होती है। क्लाइंट्स को एसएमएस और ईमेल दोनों के जरिए ओटीपी हासिल करना होगा।

5. एनपीएस ग्राहकों के लिए ई-नामांकन प्रक्रिया (E-nomination process for NPS subscribers)

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर (PFRDA) में सब्सक्राइबर्स के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया है। मौजूदा एनपीएस ग्राहक ई-नॉमिनेशन और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके नॉमिनेशन को रिवाइज कर सकते हैं।

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