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अब बैंकों के लिए 3 महीने के अंदर डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाना जरूरी, Deposit Guarantee पर बोले पीएम मोदी

बैंकों के डूबने की स्थिति में डिपॉजिटर्स की 5 लाख रुपये तक की धनराशि को मिलती डिपॉजिट गारंटी

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 12, 2021 पर 4:57 PM
अब बैंकों के लिए 3 महीने के अंदर डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाना जरूरी, Deposit Guarantee पर बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में, एक लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को उनका वह पैसा मिल गया है, जो पिछले कई सालों से बैंकों में फंसा हुआ था। यह धनराशि 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

“डिपॉजिटर्स फर्स्ट : गांरेटेड टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू रुपी 5 लाख” पर हुए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह बैंकिंग सेक्टर और देश के करोड़ों अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि यह दिन इस बात का गवाह है कि कैसे दशकों पुरानी एक बड़ी समस्या का समाधान हासिल कर लिया गया है।

रिफंड के लिए तय की एक टाइमलाइन

पीएम मोदी ने कहा कि बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस का सिस्टम भारत में 60 के दशक में आया था। पहले तक बैंकों में जमा सिर्फ 50,000 रुपये की धनराशि ही गारंटेड थी। फिर से इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया। इसका मतलब था कि अगर बैंक डूब जाता है तो डिपॉजिटर्स को सिर्फ 1 लाख रुपये तक ही मिलने का प्रोविजन था। साथ ही इसकी कोई समयसीमा नहीं थी कि इस पैसे का भुगतान कब किया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा, “गरीबों और मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए, हमने इस अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया।”

कानून में संशोधन करके एक और समस्या का समाधान किया गया। उन्होंने कहा, “पहले जहां रिफंड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब हमारी सरकार ने 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर कर दिया है। इसका मतलब है कि बैंक के डूबने की स्थिति में डिपॉजिटर्स को उनका पैसा 90 दिन के भीतर मिल जाएगा।”

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