Post Office से नहीं निकाल पाएंगे 10 हजार या उससे ज्यादा रुपये, अगर नहीं किया यह काम

Ministry of Communications ने एक सर्कुलर के जरिये कहा कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस के सेविंग अकाउंट्स में 10,000 रुपये और उससे ज्यादा धनराशि की निकासी पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी

अपडेटेड Sep 23, 2022 पर 2:59 PM
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डाक विभाग ने अपने कस्टमर्स के लिए विदड्रॉल लिमिट भी बढ़ा दी है। नए नियम के तहत, अकाउंट होल्डर्स ग्रामीण डाक सेवा की ब्रांच में एक दिन में 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं

Post Office savings accounts : एक बैंक सेविंग अकाउंट की तरह, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। हाल में, डाक विभाग (Department of Posts) ने पैसे निकालने के नियमों (cash withdrawal rules) में बदलाव किया है। ये नियम 10,000 रुपये या उससे ज्यादा धनराशि पर ही लागू हैं।

25 अगस्त को जारी सर्कुलर में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस (Ministry of Communications) ने कहा कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस के सेविंग अकाउंट्स में 10,000 रुपये और उससे ज्यादा धनराशि की निकासी पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।

इन ब्रांचेस में नहीं होगा वेरिफिकेशन


इसमें कहा गया कि Single Handed Post Offices से 10,000 रुपये और उससे ज्यादा रकम के विदड्राल का वेरिफिकेशन समाप्त कर दिया गया है और 17 जुलाई 2018 के एक आदेश के तहत सिर्फ संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में विदड्राल के लिए वेरिफिकेशन का सुझाव दिया गया है। हालांकि, हाल के POSB CBS Manual में रूल 64 के तहत एक नोट जोड़ा गया है।

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विशेष जांच कर सकेंगे सर्किल हेड

इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, “यह देखना सर्किल हेड की विशेष जिम्मेदारी है कि सुरक्षा के उपायों और धोखाधड़ी रोकने की हर जरूरी कोशिश सावधानीपूर्वक किए जाएं। सर्किल हेड स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी विशेष जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो वे करना चाहते हैं।” इस वेरिफिकेशन का उद्देश्य बैंकिंग फ्रॉड की आशंकाओं को न्यूनतम करना है।

इसके अलावा, डाक विभाग ने अपने कस्टमर्स के लिए विदड्रॉल लिमिट भी बढ़ा दी है। नए नियम के तहत, अकाउंट होल्डर्स ग्रामीण डाक सेवा की ब्रांच में एक दिन में 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। इससे पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी।

अधिकतम कितना हो सकता है ट्रांजेक्शन

इसके अलावा कोई भी ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा लेन-देन को स्वीकार नहीं करेगा। यानी एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से ज्यादा का कैश लेन-देन नहीं किया जा सकता है।

नए नियमों के मुताबिक बचत खाते के अलावा अब सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), मासिक आय योजना (MIS), किसान विकास पत्र (KVP), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजनाओं में जमा चेक के जरिए स्वीकार या विदड्रॉल फार्म के जरिए किया जाएगा।

आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर 4 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस में खोले गए बचत खाते के लिए मिनिमम बैलेंस  500 रुपये रखना जरूरी है। अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम रकम हुई तो खाता रख-रखाव फीस के रूप में 100 रुपये काट लिए जाएंगे।

 

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