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'बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा!': ऐसा लिखने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं! देना पड़ेगा जुर्माना

National Consumer Rights Day 2024: अक्सर दुकानदार अपनी दुकान पर 'बिका हुआ माल/सामान वापस नहीं होगा' लिखकर टांगे रखते हैं। कई विक्रेताओं द्वारा जारी किए जाने वाले कैश मेमो और बिलों पर भी यह छपा हुआ होता है। ग्राहक जब भी ऐसी दुकानों से खरीदारी करता है तो यही सोचता है कि सामान अभी अच्‍छे से चेक कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में ये वापस नहीं करेगा

अपडेटेड Dec 24, 2024 पर 7:41 PM
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National Consumer Rights Day 2024: कोई भी दुकानदार ग्राहक को बेचे गए सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता

National Consumer Rights Day 2024: देश भर में आज (24 दिसंबर) राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2024 मनाया जा रहा है। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक यह राष्ट्रीय उत्सव है। इस दिन कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जागरूक करना है।

अक्सर दुकानदार अपनी दुकान पर 'बिका हुआ माल/सामान वापस नहीं होगा' लिखकर टांगे रखते हैं। कई विक्रेताओं द्वारा जारी किए जाने वाले कैश मेमो और बिलों पर भी यह छपा हुआ होता है। ग्राहक जब भी ऐसी दुकानों से खरीदारी करता है तो यही सोचता है कि सामान अभी अच्‍छे से चेक कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में ये वापस नहीं करेगा। दुकानदार पहले ही यह स्‍पष्‍ट कर देता है कि अगर सामान खराब हुआ तो भी वह रिटर्न नहीं होगा। लेकिन आपके मन में कभी यह सवाल आया कि दुकान पर ऐसा लिखना गलत है या सही?

क्या है नियम?


उपभोक्‍ता संरक्षण कानून के अनुसार, कोई भी दुकानदार ग्राहक को बेचे गए सामान को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता। उपभोक्‍ता कानून के मुताबिक, बेची गए सामान को अगर दुकानदार वापस लेने से इनकार करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना एवं सजा भुगतनी पड़ सकती है।

इसके अनुसार, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' नहीं लिख सकता। ऐसा लिखना या करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लघंन है। ऐसा करने पर दुकानदार को सजा हो सकती है और वह जेल भी जा सकता है। साथ ही उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

गुजरात सरकार ने इसी आधार पर हाल ही में दुकानदारों को एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था। दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है। नियम के मुताबिक, दुकानदारों ऐसा लिख सकते हैं कि उपभोक्ता किसी उत्पाद से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्धारित समय में सामान वापस कर पैसा वापस ले सकता है। देश में कई उपभोक्‍ता अदालतों ने भी समय-समय पर ग्राहकों के पक्ष में महत्‍वपूर्ण फैसले दिए हैं।

कहां करें शिकायत?

अगर आपको कोई खरीदा हुआ सामान पसंद नहीं आया और आप उसे वापस करने जाते हैं तो दुकानदार आपको दुकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए मना कर देता है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि 'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा'। इसके बावजूद आपको वापस नहीं जाना है। इस तरह के दुकानदारों की ग्राहक तुरंत उपभोक्ता विभाग में शिकायत करें।

शिकायत करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप चाहे तो अपने जिले में स्थित उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सामान रिटर्न लेने से इनकार करने वाले दुकानदार पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि उस पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

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सभी ग्राहकों को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सामान को वापस कराने का कानूनी अधिकार है। अगर कोई सामान ग्राहक की जरूरत से मेल नहीं खाता है तो उसे भी जस का तस वापस करने का अधिकार उसके पास है। अगर कोई दुकानदार रिटर्न या फिर रिप्लेस करने से इनकार करता है तो आप उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

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