Bima Bharosa portal: क्लेम सेटलमेंट से रिफंड तक... यहां करें बीमा कंपनी की हर मनमानी की शिकायत

Bima Bharosa portal: अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, रिफंड या पॉलिसी बदलाव में देरी कर रही है, तो आप बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। IRDAI के इस अपग्रेडेड सिस्टम से शिकायतें ट्रैक और मॉनिटर होती हैं, जिससे निपटारा तेज और पारदर्शी बनता है। जानिए इसका पूरा प्रोसेस।

अपडेटेड Oct 27, 2025 पर 3:35 PM
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बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया मुफ्त है।

Bima Bharosa portal: इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद कई बार बीमाधारक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम देर से मिलना, रिफंड नहीं आना, या बीमा कंपनी का पॉलिसी में बदलाव को सही तरीके से नहीं संभालना। ऐसे में आप ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ (Bima Bharosa Portal) पर शिकायत कर सकते हैं।

यह बीमा रेगुलेटर IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) का नया और अपग्रेडेड सिस्टम है, जो पुराने IGMS की जगह लाया गया है। इस पोर्टल के जरिए आपकी शिकायत एक साथ आपकी इंश्योरेंस कंपनी और IRDAI दोनों तक पहुंचती है। इससे हर स्टेटस अपडेट दोनों जगह रियल-टाइम में दिखता है और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

IRDAI की कंज्यूमर अफेयर्स पेज और पोर्टल के FAQ सेक्शन में इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही, हेल्पलाइन और ईमेल जैसे ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं।


पहले कहां करें शिकायत

जब आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं, तो यह सबसे पहले आपकी इंश्योरेंस कंपनी की ग्रिवेंस टीम के पास जाती है। यहां तय समय सीमा के भीतर जवाब देना जरूरी होता है। अगर कंपनी की ओर से देरी होती है या जवाब संतोषजनक नहीं है, तो आप उसी शिकायत को आगे बढ़ाकर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन तक पहुंचा सकते हैं।

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साल 2025 में IRDAI ने हर इंश्योरेंस कंपनी में एक 'आंतरिक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन' नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि ₹50 लाख तक के क्लेम्स का सेटलमेंट शुरुआती स्तर पर ही हो सके। यह कदम बीमा भरोसा पोर्टल की ट्रैकिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • Bima Bharosa वेबसाइट पर जाएं और 'Register Complaint' पर क्लिक करें।
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर प्रोफाइल बनाएं और लॉगिन करें।
  • अपनी इंश्योरेंस कंपनी चुनें और पॉलिसी या क्लेम नंबर दर्ज करें।
  • अपनी शिकायत को सरल भाषा में लिखें और जरूरी दस्तावेज (जैसे रिजेक्शन लेटर या ईमेल ट्रेल) अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा।
  • इससे आप केस की प्रगति को 'New', 'Attended' या 'Closed' जैसे लेबल्स के जरिए ट्रैक कर सकते हैं।

पोर्टल की प्रोसेस पेज पर यह भी साफ लिखा है कि वह कभी भी किसी तरह की पेमेंट या QR कोड स्कैन की मांग नहीं करता। अगर ऐसा कोई मैसेज, कॉल या वेबसाइट दिखे, तो उसे नजरअंदाज करें।

कब और कैसे करें एस्केलेशन

IRDAI के नियमों के अनुसार, पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें। अगर कंपनी तक पहुंच मुमकिन न हो या तय समय में समाधान नहीं मिले, तो Bima Bharosa पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और वहीं से ट्रैक करें। अगर फिर भी समस्या हल नहीं होती, तो उसी रिकॉर्ड के आधार पर आप मामला इंश्योरेंस ओम्बड्समैन तक बढ़ा सकते हैं।

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नए सिस्टम के क्या फायदे हैं?

पहले ग्राहकों को यह पता नहीं चलता था कि उनकी शिकायत कहां अटकी है या आगे क्या हुआ। अब बीमा भरोसा पोर्टल से इंश्योरेंस कंपनी और IRDAI दोनों के सिस्टम एक-दूसरे से जुड़े हैं। इससे हर अपडेट का लाइव ट्रैक और टाइमलाइन दिखाई देती है।

IRDAI की वेबसाइट Policyholder.gov.in पर इस नई व्यवस्था की पूरी जानकारी दी गई है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, IRDAI अब इस डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को प्रस्तावित इन-हाउस ओम्बड्समैन व्यवस्था के साथ जोड़ रहा है। इससे लंबित मामलों की संख्या कम होगी और शिकायतों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न: क्या मुझे बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत करने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना होगा?

उत्तर: हां। IRDAI के नियमों के अनुसार, पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी की ग्रिवेंस सेल को लिखित में शिकायत भेजें। अगर तय समय में जवाब न मिले या समाधान संतोषजनक न हो, तभी Bima Bharosa पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करें।

प्रश्न: शिकायत दर्ज करने के बाद मैं अपनी केस की स्थिति कैसे जान सकता हूं?

उत्तर: शिकायत दर्ज करने के बाद मिले टोकन नंबर से आप पोर्टल में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और अपनी शिकायत की स्टेटस देख सकते हैं। यह अपडेट आपकी इंश्योरेंस कंपनी और IRDAI दोनों के सिस्टम से रियल-टाइम में जुड़ा होता है।

प्रश्न: क्या यह सुरक्षित है? अगर कोई मुझसे पैसे मांगे तो?

उत्तर: बीमा भरोसा का ऑफिशियल पोर्टल कभी भी पेमेंट या QR कोड स्कैन की मांग नहीं करता। अगर कोई वेबसाइट, मैसेज या कॉल ऐसा करे, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें और रिपोर्ट करें।

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