प्रॉपर्टी या किसी दूसरे एसेट को बेचने से अगर आपको कैपिटल गेंस हुआ है तो टैक्स के कैलकुलेशन से पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत उपलब्ध एग्जेम्प्शंस के बारे में जान लेना चाहिए। इससे टैक्स में काफी राहत मिल जाती है। आइए इनकम टैक्स के नियम के तहत उपलब्ध एग्जेम्प्शंस के बारे में विस्तार से जानते हैं।
ये सेक्शंस देते हैं एग्जेम्प्शंस की इजाजत
क्लियर टैक्स में टैक्स एक्सपर्ट चांदनी आनंदन ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 54, 54बी, 54ईसी और 54 एफ के तहत एग्जेम्प्शन क्लेम करने की इजाजत है। सेक्शन 54बी एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के मामले में लागू होता है। बाकी सेक्शंस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के मामले में लागू होते हैं।
अगर कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचता है और कैपिटल गेंस का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए करता है तो एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि उसे इस पैसे का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने के लिए दो साल के अंदर करना होगा। अगर वह इस पैसे से घर बनवाता है तो तीन साल के अंदर उसे ऐसा करना होगा। कैपिटल गेंस के पैसे को बैंक के सीजीएएस में डिपॉजिट करना होगा। एग्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए 10 करोड़ की सीमा तय है।
अगर किसी व्यक्ति या HUF ने कृषि जमीन बेची है तो बिक्री से एक साल पहले या बिक्री से दो साल के अंदर वह कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शंस क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि उसे दो साल के अंदर दूसरी कृषि भूमि खरीदनी होगी। कैपिटल गेंस या निवेश किए गए पैसे में से जो कम होगा, उस पर एग्जेम्प्शन मिलेगा।
अगर किसी टैक्सपेयर को जमीन या बिल्डिंग बेचने से कैपिटल गेंस होता है तो वह उस पैसे को कुछ खास तरह के बॉन्ड्स में इनवेस्ट कर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। ऐसे बॉन्ड्स में NHAI, REC, PFC और IRFC के बॉन्ड्स आते हैं। शर्त यह है कि उसे इस पैसे का निवेश छह महीने के अंदर करना होगा। एग्जेम्प्शन के लिए 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा है। निवेश के बाद बॉन्ड्स को कम से कम 5 सालों तक रखना होगा।
कोई व्यक्ति या एचयूएफ घर के सिवाय किसी कैपिटल एसेट को बेचने से हुए कैपिटल गेंस का इस्तेमाल किसी दूसरे घर को खरीदने के लिए कर सकता है और इस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। अगर पूरा कैपिटल गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए जाता है तो पूरे अमाउंट पर एग्जेम्प्शन क्लेम किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर एग्जेम्प्शन उसी अनुपात में क्लेम किया जा सकता है, जिस अनुपात में कैपिटल गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसके लिए 10 करोड़ की सीमा तय है।