केंद्र सरकार ने अपने एंप्लॉयीज के मामले में बड़ा फैसला लिया है। 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज अपनी मर्जी से तय समय से पहले रिटायर कर सकते हैं। शर्त यह है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ ऐसे एंप्लॉयीज उठा सकेंगे, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को एनपीएस लागू किया था। इस तारीख और इसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाले सभी एंप्लॉयीज एनपीएस के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि 2004 की शुरुआत में नौकरी शुरू करने वाले एंप्लॉयीज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम का लाभ उठा सकेंगे।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए नई गाइडलाइंस जारी
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (DoP&PW) ने इस बारे में नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि National Pension System (NPS) के तहत आने वाले एप्लॉयीज अपनी इच्छा से रिटायरमेंट का फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले अपने एंप्लॉयीज को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने की इजाजत दे दी है। इस बारे में सरकार ने 11 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया है।
केंद्र सरकार का यह फैसला उन एंप्लॉयीज के लिए फायदेमंद है, जो किसी वजह से जल्द रिटायर होना चाहते हैं। सरकार ने इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं। इसके मुताबिक, अगर कोई एंप्लॉयी जल्द रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसे इसके लिए अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को कम से कम तीन महीने पहले नोटिस देना होगा। यह नोटिस लिखित रूप में होना चाहिए। अगर अथॉरिटी एंप्लॉयी के जल्द रिटायरमेंट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करता है तो नोटिस पीरियड खत्म होने पर एंप्लॉयी नौकरी से रिटायर हो जाएगा।
क्या 3 महीने का नोटिस जरूरी है?
अगर कोई कंपनी जल्द रिटायर करना चाहता है यानी वह तीन महीने के नोटिस पीरियड तक इंतजार नहीं करना चाहता है तो उसे अप्वाइंटिंग अथॉरिटी को लिखित में इस बारे में बताना होगा। उसके रिक्वेस्ट पर अप्वाइंटिंग अथॉरिटी विचार करेगी। अगर उसके तीन महीने से पहले सेवामुक्त होने से कामकाज पर किसी तरह का खराब असर नहीं पड़ेगा तो अप्वाइंटिंग अथॉरिटी उसके रिक्वेस्ट को एप्रूव कर देगी।
यह भी पढ़ें: Health Insurance Premium: अगले महीने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला, जानिए आपको होगा क्या फायदा
नोटिस देने के बाद वापस नहीं लेना होगा
इस मामले में एक बड़ी शर्त यह है कि एंप्लॉयी अगर एक बार जल्द रिटायरमेंट के लिए नोटिस दे देता है तो वह इसे तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक अथॉरिटी से उसे स्पेशल एप्रूवल नहीं मिल जाता। दूसरा यह कि एंप्लॉयी को प्लान के मुताबिक तय रिटायरमेंट की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले अथॉरिटीज को रिटायरमें के फैसले को वापस लेने की जानकारी देनी होगी। इसका मतलब है कि एंप्लॉयी को पूरी तरह से सोचसमझकर जल्द रिटायरमेंट का फैसला लेना होगा।