CGHS rules update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि पुरुष सरकारी कर्मचारी CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और सेंट्रल सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1944 के तहत मेडिकल सुविधाओं के लिए माता पिता या सास ससुर में से किसी एक पक्ष को ही डिपेंडेंट के तौर पर चुन सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह विकल्प सिर्फ एक बार मिलेगा। बाद में इसे बदला नहीं जा सकेगा।
