Get App

CGHS rules update: क्या सास-ससुर को भी मेडिकल बेनेफिट के लिए चुन सकते हैं कर्मचारी? सरकार ने स्पष्ट किया नियम

CGHS rules update: क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने माता पिता और सास ससुर दोनों को CGHS में शामिल कर सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इस पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बारे में एक ही बार फैसला लिया जा सकता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 18, 2026 पर 2:47 PM
CGHS rules update: क्या सास-ससुर को भी मेडिकल बेनेफिट के लिए चुन सकते हैं कर्मचारी? सरकार ने स्पष्ट किया नियम
CGHS नियमों के मुताबिक परिवार में पति या पत्नी के अलावा दूसरे पात्र डिपेंडेंट सदस्य भी शामिल हो सकते हैं।

CGHS rules update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि पुरुष सरकारी कर्मचारी CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और सेंट्रल सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1944 के तहत मेडिकल सुविधाओं के लिए माता पिता या सास ससुर में से किसी एक पक्ष को ही डिपेंडेंट के तौर पर चुन सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह विकल्प सिर्फ एक बार मिलेगा। बाद में इसे बदला नहीं जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 मई 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में कहा कि यह सुविधा CGHS और CS(MA) रूल्स दोनों के तहत पात्र कर्मचारियों को मिलेगी। हालांकि इसके लिए डिपेंडेंसी और पात्रता की शर्तें लागू रहेंगी।

मंत्रालय ने साफ कहा, 'पुरुष सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के तौर पर चुनने के लिए सिर्फ एक बार विकल्प इस्तेमाल कर सकेंगे।'

सब समाचार

+ और भी पढ़ें