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Cigarette tax hike: 1 फरवरी से महंगी होगी सिगरेट, जानिए कितना बढ़ जाएगा दाम

Cigarette tax hike: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट महंगी होने जा रही है। सरकार ने लंबाई और किस्म के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू की है। प्रीमियम सिगरेट सबसे ज्यादा महंगी होंगी। जानिए नया टैक्स स्ट्रक्चर और कीमतों पर असर।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jan 03, 2026 पर 5:43 PM
Cigarette tax hike: 1 फरवरी से महंगी होगी सिगरेट, जानिए कितना बढ़ जाएगा दाम
GST लागू होने के बाद 2017 से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगभग प्रतीकात्मक रह गई थी।

Cigarette tax hike: 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पीने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने सिगरेट पर GST के अलावा दोबारा स्पेसिफिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह बदलाव तंबाकू टैक्स सिस्टम में बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अब टैक्स सीधे सिगरेट की लंबाई और किस्म से जुड़ा होगा।

किस हिसाब से तय होगी एक्साइज ड्यूटी

नए नियमों के तहत एक्साइज ड्यूटी प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक के आधार पर लगेगी। टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि सिगरेट फिल्टर वाली है या नहीं और उसकी लंबाई कितनी है।

  • 65 मिमी से छोटी बिना फिल्टर सिगरेट: ₹2,050 प्रति 1,000 स्टिक (₹2.05 प्रति सिगरेट)
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