LTA Claim Without Form 16: अगर आपके नियोक्ता (Employer) ने फॉर्म 16 में Leave Travel Allowance (LTA) शामिल नहीं किया है, तो भी आप इसे अपने Income Tax Return (ITR) में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सही दस्तावेज और टैक्स नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे आप किसी भी तरह की जांच से बच सकेंगे।
LTA क्लेम कौन कर सकता है?
LTA सैलरी में मिलने वाला एक अलाउंस (Allowance) है। इस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल (भारत के भीतर यात्रा) पर हुए असल खर्चों पर लागू होती है। इसमें होटल, खाने-पीने या घूमने-फिरने का खर्च शामिल नहीं होता।
TaxBuddy.com के फाउंडर सुजीत सुधाकर बांगर के अनुसार, 'LTA सैलरी के अलाउंस कैटेगरी में आता है। यह धारा 10(5) के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र है। अगर नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में नहीं जोड़ा है, तो कर्मचारी इसे मैन्युअली ITR में डिक्लेयर कर सकते हैं और छूट का लाभ उठा सकते हैं।"
फॉर्म 16 के बिना LTA कैसे क्लेम करें?
बांगर के मुताबिक, कर्मचारी नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके LTA क्लेम कर सकते हैं:
LTA क्लेम करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल