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फॉर्म 16 नहीं होने पर भी क्लेम कर सकते हैं LTA, यहां जानिए पूरा प्रोसेस

अगर आपकी कंपनी ने Form 16 में Leave Travel Allowance (LTA) शामिल नहीं किया है, तो भी आप इस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए Section 10(5) के तहत छूट मिलेगी, लेकिन केवल डोमेस्टिक ट्रैवल खर्च पर। यह सुविधा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि आप सही तरीके से LTA क्लेम करके टैक्स छूट का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Mar 21, 2025 पर 6:02 PM
फॉर्म 16 नहीं होने पर भी क्लेम कर सकते हैं LTA, यहां जानिए पूरा प्रोसेस
LTA पर टैक्स छूट का फायदा सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में उपलब्ध है।

LTA Claim Without Form 16: अगर आपके नियोक्ता (Employer) ने फॉर्म 16 में Leave Travel Allowance (LTA) शामिल नहीं किया है, तो भी आप इसे अपने Income Tax Return (ITR) में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सही दस्तावेज और टैक्स नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे आप किसी भी तरह की जांच से बच सकेंगे।

LTA क्लेम कौन कर सकता है?

LTA सैलरी में मिलने वाला एक अलाउंस (Allowance) है। इस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल (भारत के भीतर यात्रा) पर हुए असल खर्चों पर लागू होती है। इसमें होटल, खाने-पीने या घूमने-फिरने का खर्च शामिल नहीं होता।

TaxBuddy.com के फाउंडर सुजीत सुधाकर बांगर के अनुसार, 'LTA सैलरी के अलाउंस कैटेगरी में आता है। यह धारा 10(5) के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र है। अगर नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में नहीं जोड़ा है, तो कर्मचारी इसे मैन्युअली ITR में डिक्लेयर कर सकते हैं और छूट का लाभ उठा सकते हैं।"

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