1st July Rule change: आज से बदल गए ये 6 नियम, जान लेंगे तो फायदे में रहेंगे

आज 1 जुलाई से TDS, स्टॉक मार्केट, LPG सिलेंडर, आधार-पैन लिंक करने से जुड़े नियम बदल गए हैं

अपडेटेड Jul 01, 2022 पर 7:29 AM
आज 1 जुलाई से कई तरह के छूट खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपकी जेब हल्की हो सकती है

Rule Change From 1st July : आज से कई नियम और प्राइस बदलने वाले हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब पर होगा। इन नियमों में TDS, स्टॉक मार्केट, LPG सिलेंडर, आधार-पैन लिंक करने से जुड़े नियम बदल गए हैं। अगर आपने अभी तक आधार को PAN से लिंक नहीं किया था तो अब आपको इस काम के लिए ज्यादा चार्ज देना होगा।

TDS का नया नियम

कंपनियों से मुफ्त आइटम प्राप्त करने वाले डॉक्टरों, YouTubers और इनफ्लूएंसर को 1 जुलाई यानी आज से उन प्रोडक्ट पर टैक्स चुकाना होगा। सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर जिन्हें कंपनियों से कार, मोबाइल आदि मिलते उन्हें अब प्रोडक्ट पर 10 फीसदी TDS चुकाना होगा। हालांकि, अगर प्रोडक्ट और सर्विस को कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो यह धारा 194R के तहत नहीं आएगा।


आधार-पैन लिंक (Aadhar-PAN Linking)

अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं किया है तो अब आपको इस पर जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई, 2022 को या उसके बाद पैन-आधार लिंक पूरा होने पर 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 मार्च, 2022 के नोटिफिकेशन में कहा था कि अब पैन-आधार को लिंक करने पर फीस देनी होगी।

क्रिप्टोकरेंसी पर TDS (TDS On Cryptocurrency)

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में पैसा लगाने वाले निवेशकों को 1 जुलाई 2022 से बड़ा झटका लगा है। एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS देना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्रिप्टो को प्रॉफिट में बेचा है या नुकसान में।

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डीमैट अकाउंट की KYC (Demat Account KYC)

अगर आपके पास डीमैट (Demat) और ट्रेडिंग (Trading) अकाउंट (Account) हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक  KYC नहीं कराई है तो आप 1 जुलाई को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यानी, डीमैट की KYC नहीं होने पर 10 दिन बाद आपका डीमैट अकाउंट अस्थायी तौर पर बंद हो सकता है और आप शेयर बाजार से शेयर न ही खरीद पाओगे और न ही बेच पाओगे।

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी छूट (Discount On Property Tax In Delhi)

अगर आपने 30 जून 2022 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है तो अब आप 15% का डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे। यह छूट 1 जुलाई से खत्म हो चुकी है।

रसोई गैस की कीमतें (LPG Rasoi gas cylinder price)

हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर यानी रसोई गैस की कीमतें तय होती है। 1 जुलाई को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती है।

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