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EPS में ज्यादा पेंशन के लिए करना है अप्लाई, डेडलाइन में बाकी रह गए हैं केवल दो दिन

आपके पास ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए अब केवल दो दिन ही बचे रह गए हैं। दरअसल ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 11 जुलाई 2023 तय की गई है। जिस वजह से अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास केवल दो दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। बता दें कि EPFO पहले ही इसकी डेडलाइन को दो बार आगे बढ़ा चुकी है ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि फिर से इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए

अपडेटेड Jul 09, 2023 पर 8:17 AM
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इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की तारीख नजदीक आ गई है। आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए अब केवल दो दिन ही बचे रह गए हैं

इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की तारीख नजदीक आ गई है। आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए अब केवल दो दिन ही बचे रह गए हैं। दरअसल ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 11 जुलाई 2023 तय की गई है। जिस वजह से अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास केवल दो दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। बता दें कि EPFO पहले ही इसकी डेडलाइन को दो बार आगे बढ़ा चुकी है ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि फिर से इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए।

EPFO ने जारी की थी गाइडलाइन

EPFO ने इस साल की शुरुआत में ही अपने सदस्यों के एक वर्ग के लिए ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। ईपीएफओ के दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे। इसके तहत योग्य उम्मीदवार ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यह मैक्सिमम 15,000 रुपये पेंशन योग्य वेतन का 8.33 प्रतिशत है। नई विंडो में, उपयोगकर्ताओं के पास नियोक्ताओं को ईपीएस पेंशन के लिए वास्तविक मूल वेतन के 8.33 प्रतिशत के बराबर राशि काटने की अनुमति देने का विकल्प है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी और नियोक्ता एक साथ साइन अप कर सकते हैं, ईपीएफओ से उच्च मासिक मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत कटौती करने का अनुरोध कर सकते हैं।

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कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई

EPFO के मुताबिक पात्र कर्मचारी अपने नियोक्ताओं के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर संयुक्त विकल्प जमा कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने और नियोक्ता जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर योगदान दिया था। कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने ईपीएस सदस्य रहते हुए पिछली विंडो में संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे। ऐसे कर्मचारी ज्यादा पेंशन के विकल्प के लिए पात्र माने गए हैं।

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