बजट से पहले आम लोगों को इन मोर्चों पर लगा झटका, अभी से बदल गए नियम

आज यानी 1 फरवरी 2022 से तीन बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के नियम बदल गए हैं

अपडेटेड Feb 01, 2022 पर 6:14 AM
बजट से पहले आम लोगों को इन मोर्चों पर लगा झटका, अभी से बदल गए नियम

SBI, PNB and BOB: आज यानी 1 फरवरी 2022 से तीन बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के नियम बदल गए हैं। देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई बैंक - SBI) बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और पीएनबी बैंक (PNB) के ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव हो चुका है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में..

बदल जाएंगे SBI के ये नियम

एसबीआई के अनुसार 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच IMPS के जरिये पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपये + प्लस GST चार्ज लगेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई थी। अब एक दिन में 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं।


बैंक ऑफ बड़ौदा के नियम बदल जाएंगे

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियमों में बदल जाएंगे। अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। यानी चेक से जुड़ जानकारी भेजनी होगी तभी चेक क्लीयर होगा। ये बदलाव 10 लाख रुपये से ऊपर के चेक क्लीयरेंस के लिए है।

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पीएनबी ने ग्राहकों के लिए कड़े किए नियम

पंजाब नेशनल बैंक जो नियम बदलने वाला है उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आपके अकाउंट में पैसे न होने के कारण यदि किस्त या निवेश फेल हो जाती है तो आपको 250 रुपये पेनाल्टी चुकानी होगी। अभी तक ये पेनाल्टी 100 रुपये थी।

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