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क्या बैंकों में बदल सकते हैं 2000 के कटे-फटे नोट, जानें क्या कहता है RBI का नियम

बता दें कि आप बैंकों में जाकर अपने कटे या फटे नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों इसका बोर्ड लगाना भी जरूरी है। बैंक के कर्मचारी डैमेज नोटों को बदलने से इंकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि कटे या फटे नोट स्थितियों के अनुसार ही एक्सचेंज कराए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2,000 के नोटों का आकार 88 वर्ग सेंटीमीटर होता है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 02, 2023 पर 9:57 PM
क्या बैंकों में बदल सकते हैं 2000 के कटे-फटे नोट, जानें क्या कहता है RBI का नियम
बता दें कि आप बैंकों में जाकर अपने कटे या फटे नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों इसका बोर्ड लगाना भी जरूरी है

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2,000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 23 मई को आरबीआई ने इसका ऐलान किया था। 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में जाकर जमा किया जा सकता है। हालांकि आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि आपके पास जो 2,000 का नोट है अगर वह कटा या फटा हुआ है तो क्या होगा? क्या बैंक उन नोटों को वापस लेगा या नहीं?

क्या है कटे-फटे नोट बदलने का नियम

बता दें कि आप बैंकों में जाकर अपने कटे या फटे नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों इसका बोर्ड लगाना भी जरूरी है। बैंक के कर्मचारी डैमेज नोटों को बदलने से इंकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि कटे या फटे नोट स्थितियों के अनुसार ही एक्सचेंज कराए जा सकते हैं।

क्या कहता है RBI का नियम

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