पैन कार्ड (Pan Card) आज के वक्त में एक बेहद ही जरूरी दस्तावेज है। रुपयों पैसों से जुड़े लगभग हर एक तरह के जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल होता ही है। ऐसे में कई सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या किसी सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है? क्या कोई सीनियर सिटीजन्स बिना पैन कार्ड के अपना आईटीआर फाइल कर सकता है या नहीं? आइये जान लेते हैं इस सवाल का जवाब।
क्या सीनियर सिटीजन्स बिना पैन के फाइल कर सकते हैं ITR
इसको एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि किसी सीनियर सिटीजन ने अलग अलग बैंकों की एफडी में अपना पैसा जमा करके रखा था। अब उन्होंने टैक्स कटौती से बचने के लिए 15G फॉर्म भी जमा किया था। पर बैंक ने पैन ना होने की वजह से 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स काट लिया। अब बैंक ने उनको रिफंड के लिए ITR फाइल करने की सलाह दी। अब इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 206AA के मुताबिक पैन ना होने पर बैंक 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स काट सकता है। भले ही फॉर्म 15 जी जमा किया गया हो। ऐसी सूरत में किसी भी सीनियर सिटीजन्स के लिए फॉर्म 15H जमा करना जरूरी है।
बिना पैन नहीं दाखिल कर सकते हैं ITR
बता दें कि बिना पैन ITR दाखिल नहीं किया जा सकता। बैंक की तरफ से पहले से ही काटे गए टैक्स की वापसी का दावा करने के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके पास पैन नहीं है तो ITR फाइल करने के लिए पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि अगर आपके पास अगर आधार नंबर है तो आप उसका इस्तेमाल पैन की जगह पर कर सकते हैं। कोई सीनियर सिटीजन अपने नाम के आगे पैन या आधार नंबर लिखकर टीडीएस रिटर्न को अपडेट करने की रिक्वेस्ट के साथ इसे बैंक में जमा कर सकता है।