Credit Card Rules: 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India – RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card Rules) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। जो कि 1 जुलाई से लागदू हो जाएगा। इसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट से जुड़े नियम शामिल हैं। RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सभी नियमों में बदलाव होगा।
क्रेडिट कार्ड जारी होने के नियमों में बदलाव
RBI ने क्रेडिट कार्ड जारी होने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई के बाद से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनियां बिना ग्राहकों की सहमति के कार्ड नहीं कर सकेंगी। अगर बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करते हैं तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लग सकता है। वहीं अगर किसी ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड बंद करने की अपील की है तो कंपनी या बैंक को 7 दिन के भीतर क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा। इसमें कार्ड होल्डर्स को ईमेल, SMS आदि जरिए तुरंत सूचुत करना होगा। अगर 7 दिनके भीतर प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो कंपनी के ऊपर 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। यह नियम तब लागू होगा, जब कार्ड पर कोई बकाया नहीं होगा।
बिलिंग साइकिल (Billing Cycle): फिलहाल क्रेडिट कार्ड का बिल जब बन जाता है तब पेमेंट करने का समय तय किया जाता है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल महीने की 11 तारीख से शुरू होगी और अगले महीने की 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को यह ध्यान रखना होगा कि गलत बिल ग्राहकों को न भेजें। शिकायत करने के 30 दिन के भीतर कार्ड होल्डर्स को सबूतों के साथ जवाब देना होगा।